Income Tax Rule : घर में कैश रखने वाले हो जाएं सावधान, जान लें इनकम टैक्स के नियम
Income Tax Rule : कई लोग बिजनेस करते है तो कई प्राइवेट नौकरी. लेकिन आपको अपनी कमाई के अनुसार तो टैक्स भरना ही होता है. ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने घर पर कितना कैश (cash) रख सकते हैं. ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए जान लेते है इस खबर में-
HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax Rule) कई लोग बिजनेस करते है तो कई प्राइवेट नौकरी. लेकिन आपको अपनी कमाई के अनुसार तो टैक्स भरना ही होता है. हर किसी की कमाई अलग-अलग होती है. ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने घर पर कितना कैश (cash) रख सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. इनकम टैक्स (Income tax) के नियम के अनुसार घर पर कैश रखने के मामले में कोई विशेष नियम या फिर लिमिट नहीं बनाया गया है.
अगर आप खुद आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने घर में कितना भी कैश (cash) रख सकते हैं. लेकिन आपके पास उस रकम का सोर्स होना चाहिए. अगर किसी भी जांच एजेंसी की ओर से आपसे पूछताछ की जाती है तो आपको सोर्स दिखाना होगा. इसके साथ ही आईटीआर डिक्लेरेशन (ITR Declaration) भी आपको दिखाना होगा.
ITR डिक्लेरेशन और सोर्स बताना होगा-
यदि आप अपनी आय के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं, तो आप गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं. आयकर विभाग जांच करता है कि आपने कितना टैक्स (tax) भरा है, और यदि उन्हें अघोषित नकदी मिलती है, तो वे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और भारी जुर्माना लगा सकते हैं. विभाग कार्रवाई करने से पहले आय के स्रोत के बारे में पूछता है, और यदि आप जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो वे नकदी जब्त कर सकते हैं और यहां तक कि आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं.
पैन कार्ड दिखाना होगा-
बता दें, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) के मुताबिक आप अपने खाते में एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं या फिर जमा कराते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) नहीं किया है और एक वित्तीय वर्ष में बैंक (bank) से 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालता है तो उसे 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन (Transaction) पर 2 फीसदी और 1 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 5 प्रतिशत तक का टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा. लेकिन जिन लोगों ने आईटीआर (ITR) भरा है, उनको इस मामले में थोड़ी राहत मिल सकती है.
