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Income Tax Rule : इस लिमिट से ज्यादा कैश में किया लेनदेन, इनकम टैक्स विभाग तुंरत भेज देगा नोटिस

Income Tax : डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस जमाने में भी कैश में लेनदेन करने वाले कम नहीं हैं। सरकार का प्रयास है कि कैश में लेनदेन के बजाय डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए। इसी के चलते कैश में लेनदेन की लिमिट (cash transaction limit) तय की हुई है। अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा लेनदेन कैश में किया तो आपको इनकम टैक्स विभाग (income tax department) तुरंत नोटिस भेज देगा। ऐसे में यह जरूरी है कि कैश में लेनदेन को लेकर बनाए गए आयकर विभाग के नियमों को पहले से ही जान लें।

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Income Tax Rule : इस लिमिट से ज्यादा कैश में किया लेनदेन, इनकम टैक्स विभाग तुंरत भेज देगा नोटिस

HR Breaking News - (cash transaction rules)। लिमिट से ज्यादा कैश में लेनदेन करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कैश में लेनदेन (cash ke niyam) का नियम व लिमिट तय की है।

इससे ज्यादा कैश में लेनदेन होने पर विभाग तुरंत आपको नोटिस भेज देगा। नोटिस (Income Tax notice) का जवाब सही न पाए जाने पर आप पर आगामी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैश में लेनदेन के नियमों को मुसीबत में फंसने से पहले अच्छी तरह जान लिया जाए।

एक दिन में कैश में लेनदेन की लिमिट-


आयकर विभाग के नियमों (Income tax new rules) के अनुसार कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश किसी से लेता या किसी को देता है तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट उस पर भारी जुर्माना (fine on cash transaction) लगा सकता है। लेकिन बैंकों और डाकघरों से इससे ज्यादा रकम आप निकाल सकते हैं। कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं पर भी यह नियम लागू नहीं होता। 


ये हैं कैश लेनदेन से जुड़ी आयकर कानून की धाराएं- 


धारा 40A(3) और 43 कैश में भुगतान (cash payment rules) करने से जुड़े मामलों में लागू होती है। वहीं धारा 269SS और 269ST नकद रुपये लेने से जुड़े मामलों में लागू होती है। इसके अलावा धारा 269T लोन या एफडी (fixed deposit) राशि के कैश भुगतान से जुड़ी है। 

इस जरिये से करें अधिक राशि का लेनदेन-


आयकर कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act ) की धारा 269ST के तहत कोई व्यक्ति  2 लाख रुपये से ज्यादा कैश एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में नहीं ले सकता। एक बार में 2 लाख रुपये से ज्यादा की ट्रांजेक्शन (cash transaction limit) करने पर भी विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर आपको किसी से बड़ी रकम लेनी है या उसे देनी है तो बैंकिंग सिस्टम को माध्यम बनाएं। इसमें  NEFT, RTGS या UPI को माध्यम बना सकते हैं।

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