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Income Tax Saving : टैक्स बचाने का आखिरी मौका, इस जुगाड़ से बचा सकते हैं मोटी रकम

Tax Saving Tips - टैक्स बचाने के लिए टैक्सपेयर्स हर साल नए नए तरीके खोजते हैं। क्योंकि नौकरी पेशे वालों का सैलरी का एक मोटा हिस्सा टैक्स भरने में ही चला जाता है। जिसके बाद घर खर्च के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है। लेकिन एक ओर ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से इनकम टैक्स प्रूफ मांग लिए हैं। जिसके लिए अब सिर्फ 15 दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आज हम आपको इस आर्टिकल में टैक्स बचाने का ऐसा जुगाड़ बताने जा रहे हैं जिससे आप टैक्स की मोटी रकम बच लेंगे। 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। आप चाहे प्राइवेट नौकरी करते हों या फिर सरकारी, इनकम टैक्‍स बचाने की जुगत तो कर साल करनी ही पड़ती है. ज्‍यादातर कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों से इनकम टैक्‍स प्रूफ  (income tax proof) भी मांग लिए हैं, जिसके आधार पर उनकी सैलरी से टैक्‍स काटा जाना है. अगर चालू वित्‍तवर्ष (2023-24) की बात की जाए तो 29 फरवरी तक आपको इनवेस्‍टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे. लिहाजा अब सिर्फ 15 दिन का समय और बचा है. ऐसे में अगर किसी ने निवेश नहीं किया है तो अंतिम समय में उनके पास क्‍या विकल्‍प बचते हैं, टैक्‍स बचाने के लिए। 

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वैसे तो वित्‍तवर्ष 31 मार्च को समाप्‍त होगा, लेकिन आपको इनवेस्‍टमेंट प्रूफ (investment proof) फरवरी तक जमा करने होते हैं, ताकि मार्च में कंपनी टैक्‍स की गणना कर सके और आपकी सैलरी से टैक्‍स काट सके. अगर आप फरवरी के बाद निवेश करते हैं तो भी आपको आईटीआर (ITR) भरके अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा. फिलहाल मुद्दा ये है कि आप कैसे इस आखिरी समय में टैक्‍स बचाने के लिए निवेश कर सकते हैं. हम आपको कुछ ऐसे विकल्‍प बताएंगे, जहां निवेश करके हजारों रुपये का टैक्‍स तत्‍काल बचा सकते हैं।


1.5 लाख सीधा फायदा


अपना टैक्‍स बचाने के लिए सबसे उपयुक्‍त निवेश है इनकम टैक्‍स की धारा 80सी (Section 80C of Income Tax) के तहत पैसे लगाना. इसमें आप एकमुश्‍त 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसके कई विकल्‍प मार्केट में मौजूद हैं. आप चाहें तो पीपीएफ खाता खोलकर 1.5 लाख की रकम एकमुश्‍त जमा कर दीजिए या फिर बिटिया के नाम पर सुकन्‍या खाता खोलकर ये पैसे जमा कर सकते हैं. इसके अलावा 5 साल की टैक्‍स बचत वाली एफडी भी करा सकते हैं. म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहते हैं तो ईएलएसएस पर भी आपको 1.5 लाख की टैक्‍स छूट मिल जाती है. आप चाहें तो जीवन बीमा भी करा सकते हैं.


इंश्‍योरेंस से सुरक्षा और बचत दोनों


टैक्‍स बचाने का दूसरा सबसे अच्‍छा विकल्‍प है मेडिकल इंश्‍योरेंस (medical insurance) लेना. इससे न सिर्फ आपको परिवार सुरक्षित होगा, बल्कि टैक्‍स के रूप में हजारों रुपये की बचत भी होगी. इनकम टैक्‍स की धारा 80डी के तहत 60 साल से कम उम्र का व्‍यक्ति मेडिकल इंश्‍योरेंस के प्रीमियम पर 25 हजार रुपये की टैक्‍स छूट ले सकता है. अगर अपने माता-पिता का बीमा कराते हैं, जो 60 साल से ज्‍यादा उम्र के हैं तो प्रीमियम पर 50 हजार की टैक्‍स छूट और मिलेगी. इस तरह, कुल टैक्‍स छूट बढ़कर 75 हजार रुपये हो जाएगी.


50 हजार एनपीएस पर भी बचाएं

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आपने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (National Pension System) के तहत टीयर-1 खाता खुलवाया है तो आपको टीयर-2 खाता खोलने की भी सुविधा मिलती है. इस खाते में आप सालाना 50 हजार की रकम जमा कर सकते हैं. इस रकम पर आपको इनकम टैक्‍स(Income Tax) की धारा 80CD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट भी मिल जाती है.