Income Tax : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, बेचने पर कितना देना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

HR Breaking News : (Gold limit per person in India) भारत में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग सोना खरीदकर घर में रखते हैं। भारत में गोल्ड यानी सोने को केवल निवेश (Gold Investment) ही नहीं बल्कि परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है। समय के साथ गोल्ड खरीदने और घर में रखने के नियमों (How much gold is allowed as per income tax) में भी बदलाव हुआ है। यदि आप भी सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए की आप कितना सोना घर में रख सकते हैं। लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर या नियमों की अनदेखी करने पर आपका गोल्ड जब्त हो सकता है। यहां हम आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए जानते है।
घर में सोना रखने की तय लिमिट
भारत सरकार के आयकर कानून (Income Tax Rules) के तहत घर में सोना यानी गोल्ड रखने के लिए एक लिमिट (Gold Storage Limit in India) तय की गई है। इसके मुताबिक महिला, पुरुष के लिए यह लिमिट अलग-अलग है। CBDT (Central Board of Direct Taxes) के नियमों के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं। आप अगर इस तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा। आपके पास सोने की खरीदारी से संबंधित रसीद आदि होनी चाहिए।
महिलाएं कितना सोना रख सकती हैं?
आयकर कानून के के हिसाब से विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है। जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए ये सीमा 250 ग्राम रखी गई है। वहीं पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है।
विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है ?
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय यानी टैक्स-फ्री इनकम (tax-free income) से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है, तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नियमों के मुताबिक, निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के गहनों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तय सीमा से ज्यादा सोना होने पर आपको रसीद दिखानी होगी।
क्या सोना बेचने पर देना होगा टैक्स ?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स (Tax on Gold Jewellery Holdings) नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर 20 % की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगता है।
गोल्ड बॉन्ड बेचने पर लगेगा टैक्स
अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और फिर आपके टैक्स स्लैब (tax slab) के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। अगर 3 साल बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को बेचा जाता है तो प्रॉफिट पर 20 % इंडेक्सेशन और 10 % बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।