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Indian Currency Notes : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान, जानिए कैसे करवा सकते हैं चेंज

Indian Currency Notes - अगर एटीएम या किसी से फटा, घिसा या चिपका हुआ नोट मिले और दुकानदार लेने से मना कर दे, तो घबराएं नहीं। दरअसल हाल ही में कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने गाइडलाइन जारी की है... जिससे जान लेना बेहद जरूरी है-

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Indian Currency Notes : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान, जानिए कैसे करवा सकते हैं चेंज

HR Breaking News, Digital Desk- जब ATM या किसी से फटा, घिसा या चिपका हुआ नोट मिले और दुकानदार लेने से मना कर दे, तो घबराएं नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे खराब नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से बदलवा सकते हैं।

फटा या खराब नोट अब कोई सिरदर्द नहीं है। अगर आप जागरूक हैं और RBI के नियम जानते हैं, तो कोई भी बैंक आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता।

फटा नोट है तो क्या करें?

आपका फटा या खराब नोट किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नियमों के अनुसार, यदि नोट पर संख्या, हस्ताक्षर (signature) और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो बैंक को उसे बदलना होगा।

बैंक में नोट बदलवाने के नियम क्या हैं?

20 नोट या 5,000 रुपये तक-

अगर आप एक दिन में 20 नोट या कुल 5,000 रुपये तक के फटे-पुराने नोट (torn old notes) बदलना चाहते हैं, तो बैंक कोई चार्ज (charge) नहीं लेगा और तुरंत नोट बदल देगा।

20 से ज्यादा नोट या 5,000 रुपये से अधिक के अमाउंट पर-

ऐसे मामलों में बैंक आपके नोट लेकर एक रसीद देगा और कुछ समय बाद पैसा आपके खाते (accounts) में जमा कर देगा। इस पर कुछ बैंक सर्विस चार्ज (bank service charge) भी लगा सकते हैं।

कौन से नोट बैंक बदलने से मना कर सकता है?

जो नोट बहुत ज्यादा फटे, जल गए या गोंद/टेप से जोड़े गए हों, उन्हें बैंक अस्वीकार कर सकता है।

अगर नोट नकली लगे, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा।

बहुत अधिक छेड़छाड़ किए गए नोट भी नहीं बदले जाते।

बिना बैंक अकाउंट वाले लोग भी बदल सकते हैं नोट?

हां, आपका उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर फटे नोट बदलवा सकता है।

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?

पहले शाखा प्रबंधक (Branch Manager) से बात करें और RBI के नियम दिखाएं।

अगर फिर भी बात न बने तो बैंक की कस्टमर केयर (Customer Care) में शिकायत करें।

आप RBI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन (online) शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

चाहें तो नजदीकी RBI ऑफिस से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

खराब नोटों की परिभाषा क्या है?

RBI के अनुसार, वे नोट जो फट गए हों, जल गए हों, घिस गए हों या दो टुकड़ों में हों – अगर उनकी पहचान की जानकारी (जैसे नंबर, गवर्नर के हस्ताक्षर) साफ है, तो वे बदलने योग्य हैं।

ध्यान रखें ये जरूरी बातें-

नोट गोंद या टेप से जोड़ा गया है तो बैंक बदलने से मना कर सकता है।

50,000 रुपये से ज्यादा के नोट बदलने पर आईडी प्रूफ (ID proof) मांग सकता है।

बैंक के नियमों के अनुसार, ज्यादा रकम पर सर्विस चार्ज (service charge) लग सकता है।