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ITR 2024 : कंपनी नही कर रही HRA का भुगतान तब भी कर सकते है टैक्स बेनेफिट क्लेम, जानिए नियम

Income Tax Return 2024 :ये तो सब जानते है कि नौकरीपेशा व्‍यक्तियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन10(13A) के तहत घर का किराया चुकाने पर खर्च की गई रकम पर टैक्‍स छूट मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को एचआरए (house rent allowance) नही मिलता है क्या वो इस छूट के लिए कलेम कर सकते है? तो आइए जान लेते है इसे लेकर क्या है नियम...

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HR Breaking News, Digital Desk-  ITR 2024: नौकरीपेशा लोग इस बारे में अच्छे से जानते है कि जो भी कर्मचारी होता है उसे हाउस रेंट अलाउंस यानि कि किराए का भुगतान किया जाता है। कंपनियां ही अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए पे करती हैं। यह पेमेंट कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत की जाती है। इस राशि पर कर्मचारी इनकम टैक्स सेक्शन 10(13A) के तहत छूट पा (tax exemption) सकते हैं। लेकिन अगर ये न दिया जाए तो आप क्या करेंगे। 

हालांकि, इस छूट को लेकर कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। सवाल यह कि अगर एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान नहीं करता है तो इस स्थिति में कर्मचारी इनकम टैक्स के तहत छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

यह स्थिति उन सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल के लिए भी पैदा होती है। क्योंकि खुद का काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल के पास हाउस रेंट अलाउंस की सुविधा (Working professionals have the facility of house rent allowance?) ही मौजूद नहीं होती।

आयकर की धारा 80GG के तहत मिलती है छूट


क्या आप जानते हैं ठीक ऐसी ही स्थिति के लिए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स (income tax section) के सेक्शन 80GG के तहत छूट मिलती है। जी हां, अगर आपको भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो इस सेक्शन के तहत छूट पा सकते हैं।

जान लें क्या है इनकम टैक्स सेक्शन 80GG?


आय कर के सेक्शन 80GG के तहत टैक्सपेयर को फाइनेंशियल ईयर में भुगतान किए किराए पर टैक्स छूट (Tax exemption on rent paid in the financial year) की अनुमति देता है। हालांकि, यह कटौती कुछ आधारों पर तय होती है।

-5000 रुपये प्रति महीना (60 हजार रुपये सालाना)
-कुल आय का 25 प्रतिशत
-पे किए गए वास्तविक किराये में कुल इनकम का 10 प्रतिशत काटकर


अब आप इस बात पर ध्यान दें कि कुल आय में सेक्शन 111A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term Capital Gains) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (short Term Capital Gains) को शामिल नहीं किया जाता है। आप अपने खुद के घर में बिजनेस चलाते हैं तो यह सुविधा आपको नहीं मिलती। यहां बता दें, इस टैक्स छूट का फायदा (benefit of tax exemption) केवल पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही उठाया जा सकता है।

यहां जानें सेक्शन 80GG के तहत कैसे पाएं कर छूट


आपको बता दें कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करते समय इस छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको सबूत के तौर पर रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) या रेंट रिसीट नहीं देना होगा, लेकिन भविष्य की जरूरत के हिसाब से आपको इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना होगा। आपको अपने ITR फॉर्म में सभी जानकारी देनी होगी और इसके अलावा 10BA फॉर्म भी भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पैन नंबर, आधार, पता, रेंट की अवधि, मकान मालिक की प्रॉपर्टी का ब्यौरा आदि भरना होगा।