ITR 2025-26 : इनकम टैक्स भरने से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो घर आ जाएगा विभाग का नोटिस
ITR Tips : कई बार आयकर रिटर्न में जरा सी गड़बड़ या भूल के कारण टैक्सपेयर्स को टैक्स भरने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आईटीआर (ITR filing rules) भरने से पहले होने वाली इन गड़बड़ियों पर अवश्य विचार कर लें। अगर आप आईटीआर भरने से पहले 5 जरूरी काम कर लेंगे तो विभाग के नोटिस (income tax notice) से भी बच सकेंगे।
HR Breaking News - (Income tax return) टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना चुनौती भरा काम है। इसे भरते समय कई तरह की भूल हो जाती है और इसके बाद आयकर विभाग (income tax department) तुरंत नोटिस भेज देता है। ऐसे में करदाताओं की परेशानी और भी बढ़ जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए आप आईटीआर (how to file ITR) भरने से पहले ये 5 काम जरूर निपटा लें। इसके बाद आपको विभागीय कार्रवाई की टेंशन भी नहीं रहेगी।
इस तारीख से पहले निपटा लें ये काम-
इस बार करदाताओं (taxpayers news) के पास 15 सितंबर (ITR last date) तक आईटीआर भरने का मौका है। इस लास्ट तारीख तक आयकर रिटर्न सही नहीं भरी गई तो आयकर विभाग (income tax department) आपके घर नोटिस भेज देगा। इसके बाद आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर भरने से पहले ये 5 काम जरूर कर लें।
1. जरूरी दस्तावेजों को पहले ही कर लें एकत्रित -
आईटीआर (ITR rules 2025) में आपको कई तरह की आय व्यय की डिटेल भरनी होती हैं। इससे आयकर विभाग इस आय व्यय का मिलान भी करता है। इसके मिलान पर गड़बड़ी मिली तो इनकम टैक्स (income tax rules) विभाग नोटिस भेज देगा। आईटीआर भरने से पहले ही आपके लिए यह जरूरी है कि उन सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित कर लें जो आईटीआर (documents for ITR) भरने के दौरान चाहिए। इन कागजातों के जरिये ही आप टैक्स छूट पा सकते हैं।
2. सालभर के हुए नफा नुकसान का ब्योरा जुटा लें-
आयकर विभाग की ओर से निवेश को लेकर भी नियम (Income tax rules) तय किए गए हैं। इस पर टैक्स की बचत होती है तो टैक्स भी भरना पड़ता है। आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रोपर्टी, बचत खातों, एफडी (fixed deposit), या अन्य निवेश के विकल्पों से ब्याज की आय होती है तो यह डिटेल जुटा लें। इसमें हुए नुकसान और फायदे का आकलन कर इसके जरूरी कागजात इकट्ठा कर लें। ऐसे में आईटीआर (ITR new Rules) भरते समय आपको समस्या नहीं आएगी।
3. फॉर्म 26AS में इनका कर लें मिलान-
जब आपको आईटीआर (income tax return) भरनी हो तो उससे पहले फॉर्म 26AS में जमा किए टीडीएस और एडवांस टैक्स (advance tax kab dena padta h) का ब्योरा चेक कर लें। इसमें कोई मिसमैचिंग है तो पहले ही दुरुस्त कर लें। इसे आप कंपनी मालिक यानी नियोक्ता, बैंक या आयकर विभाग से संपर्क करके सही करा सकते हैं। इसके बाद सही टैक्स रिजीम (tax regime) चुनते हुए समय पर आईटीआर भरें।
4. सही ITR फॉर्म का करें चुनाव-
सही तरीके से आईटीआर (ITR rules) भरने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव किया जाना जरूरी है। आईटीआर (ITR forms) के लिए 7 तरह के फॉर्म होना कई बार कंफ्यूज कर देता है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है उन्हें कौन सा फार्म भरना है। आप किसी सीए या विशेषज्ञ से मिलकर सही फॉर्म का चयन कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म गलत होने पर आईटीआर को डिफेक्टिव रिटर्न (defective return) की श्रेणी में डाला जा सकता है। आईटीआर फॉर्म चुनने के लिए आपको अपनी आय का स्रोत देखना होगा और यह भी तय करना होगा कि आप कौन से करदाता (taxpayers update) की कैटेगरी में आते हैं।
5. ये रसीदें और फॉर्म होने चाहिए पास-
आईटीआर (ITR Filing Rules) भरने के लिए आधार कार्ड से लेकर अन्य कई अहम कागजातों की जरूरत होती है। इसके लिए नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16, 26AS, और AIS चेक कर लें। इसके अलावा पैन और आधार कार्ड लिंकिंग स्टेटस चेक कर लें। नौकरीपेशा लोग अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 (form 16) जरूर ले लें। PPF, LIC, ELSS में निवेश करने वालों को टैक्स में छूट मिलती है, इसलिए इनकी रसीदें जुटा लें। आयकर की धारा 80C के तहत इनमें कर में छूट (tax exemption rules) मिलती है। धारा 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट मिलती है।
