home page

ITR : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अपडेट, इन्हें देना होगा 200 प्रतिशत जुर्माना

मार्च का महीना इनकम टैक्स और टैक्सपेयर्स के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. 31 मार्च को 31 मार्च को वित्त वर्ष के साथ जो डेडलाइन खत्म हो रही हैं, उनमें से एक है आईटीआर-यू यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन भी है. आइए बताते हैं इसके लिए आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 | 

HR Breaking News (नई दिल्ली)। मार्च का महीना खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, इसी के साथ कई जरुरी कामों की डेडलाइन भी मार्च में खत्म होने वाली है. मार्च का महीना इनकम टैक्स और टैक्सपेयर्स के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. 31 मार्च को 31 मार्च को वित्त वर्ष के साथ जो डेडलाइन खत्म हो रही हैं, उनमें से एक है आईटीआर-यू यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन भी है. अगर होली के चक्कर में आप अपडेटेड ITR भरना भूल गए तो आपको ये काफी भारी पड़ सकता है. इसके लिए आपको 200 पर्सेंट तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

 

 

क्या है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न?


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने का मौका देता है. इसके लिए ही आईटीआर-यू की व्यवस्था की गई है. अगर आपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे सुधार सकते हैं. अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए नया रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं.


कब तक मिलता है मौका?


अपडेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 मार्च होती है. अपडेटेड रिटर्न का इस्तेमाल करके टैक्स पेयर्सरेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. यानी 31 मार्च 2024 को जो डेडलाइन खत्म हो रही है, वह वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है.


इतना लगता है जुर्माना


अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है. यह वैसे टैक्सपेयर्स के लिए बढ़िया मौका है, जिनसे पुराने आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई हो या इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक रिटर्न फाइल करना जरूरी होने के बाद भी फाइल नहीं कर पाए हों. इस लास्ट मौके से चूकने का खामियाजा काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आने पर पेयेबल टैक्स के 200 फीसदी तक जुर्माना आप पर लग जाता है.


 

जुर्माना भरने के बाद भर सकते हैं ITR-U


अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए भी टैक्सपेयर्स को अच्छा भुगतान करना पड़ जाता है. संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने कर देनदारी और ब्याज के 25 फीसदी के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है. वहीं 12 महीने के बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न भरने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स भरना होता है. वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर 31 मार्च 2024 तक 50 पर्सेंट एक्स्ट्रा टैक्स भरने के बाद गलती में सुधार कर सकते हैं या नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं.