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Land Law in India : एक व्यक्ति कितनी खरीद सकता है जमीन, जान लें भूमि संशोधन अधिनियम 1963

how much land purchase in india - ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद करते हैं। क्योंकि जमीन कैसे भी क्यों न हो, समय के साथ उनकी कीमत में इजाफा हो ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमीन एक लिमिट तक ही खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद ले। जमीन खरीदने की लिमिट को लेकर हर राज्य में अगल नियम है। अधिकांश राज्यों में यह नियम लगाया गया है। वहीं, कुछ ऐसे राज्य भी है जहां आप कितनी भी भूमि खरीद सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं एक व्यक्ति कि जमीन खरीदने की कितनी लिमिट तय होती है।

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Land Law in India : एक व्यक्ति कितनी खरीद सकता है जमीन, जान लें भूमि संशोधन अधिनियम 1963 

HR Breaking News (ब्यूरो)। निवेश के लिए लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि वो जमीन या घर खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी या लैंड में निवेश आज ही नहीं बल्कि ज़माने से चला आ रहा है। भारत में निवेश के लिए हमेशा से लोग जमीन खरीदते आए हैं, लेकिन, कभी-कभी जानकारी के आभाव में इंसान गलती कर बैठता है और उसे तब पछतावा होता है, जब वह कानून के शिकंजे में फंस जाता है। क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति अपने नाम पर कितनी जमीन रख या खरीद सकता है? या आप जानते हैं कि लिमिट से ज्यादा जमीन रखने पर क्या होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इन्ही बातों का जवाब दे रहे हैं…

हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही कानून के बारे में, जिसका उल्लंघन कमोबेश सभी लोग या उनके इर्द-गिर्द रहने वाले व्यक्ति से हो जाता है। हालांकि, ज्यादातर इस तरह की गलतियां जानकारी के अभाव में करते हैं। सोना, चांदी और पैसे की तरह जमीन रखने का भी एक सीमा तय की गई है। अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा जमीन मिलती है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है- 

बता दें कि भारत में कृषि योग्य भूमि कितना लिमिट तक रख सकते हैं, इसको लेकर कोई कानून नहीं है। लेकिन, देश में हर राज्यों ने जमीन रखने का एक निश्चित लिमिट यानी सीमा तय कर रखी है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि आप 100 एकड़ और 1000 एकड़ जमीन खरीद कर रख सकते हैं। लेकिन, भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। पूरे देश में जमीन रखने का एक-सा कानून नहीं है।

कौन कितनी रख सकता है जमीन

केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है। वहीं, 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है। यहां अधिकतम सीमा 54 एकड़ की है। पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं, बिहार मे आप 15 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और यहां भी महाराष्ट्र वाला नियम लागू है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। स्थानीय निवासी, आदिवासी भूमि, लाल डोरा की जमीन कई तरह के जमीन सरकार के पास है, जिस पर राज्य सरकारों को हक दिया गया है।

लिमिट से ज्यादा रखी जमीन तो होगी जेल

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अगर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करें तो यहां संपत्ति विरासत कानून में भी जमीन रखने का प्रावधान है, लेकिन वहां भी भारत की तरह हर प्रांत के लिए अलग-अलग नियम हैं। यही हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश में भी जमीन रखने को लेकर कोई तय कानून नहीं है। तीनों देश में अंग्रेजों के द्वारा पारित कानून अभी भी संशोधित रूप में लागू हैं। कुलमिलाकर, भारत में अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन रखते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है।