Lease Rules : क्या 99 साल की लीज खत्म होने के बाद छोड़ना पड़ेगा फ्लैट, जान लें कानून

HR Breaking News - (Lease Rules)। भारत में प्रॉपर्टी से जुड़े कई नियम और कानून बने हुए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी से जुड़े इंपोर्टंट डॉक्यूमेंट और नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल, भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज बेची जाती है प्रॉपर्टी लीज (Property Lease) की समय सीमा 99 साल की होती है। हालांकि, इसे नियमों के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है।
लेकिन ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी लीज (Property Lease Law) के बारे में अनजान होते हैं। कई बार प्रॉपर्टी खरीदते के बाद लोगों को पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 99 साल बाद उन्हें प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी या कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू (Property Lease Renewal Rules) होगा? क्या उनका उस प्रॉर्प्टी से मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब -
दो तरह से होती है प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त -
भारत में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त दो तरह से होती हैं। पहला होत है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी (Freehold Property) और दूसरा होता है लीजहोल्ड प्रॉपर्टी(Leasehold Property)।
फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में व्यक्ति प्रॉपर्टी के खरीदे गए दिन से उस जमीन का मालिक होता है, जबकी लीजहोल्ड में प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। लीज पर प्रॉपर्टी अधिकतम 99 साल के लिए मिलती है। हालांकि, नियमों के मुताबिक इस समय सीमा को घटाया जा सकता है।
क्या है लीज पर प्रॉपर्टी लेने का सिस्टम -
देश में प्रॉपर्टी को लीज (Property Lease Rule) पर लेने का सिस्टम शुरू करने का मकसद यह था ताकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बार-बार न हो। इसका मतलब यह था कि प्रॉपर्टी की खरीदने करने वाले को आसानी से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल सके।
लीज में प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के अधिकार लिखे होते हैं ताकि किसी भी तरह के विवाद ना हो सके और अगर ऐसी नौबत आती भी है तो विवाद सुलझाने में आसानी हो सके। प्रॉपर्टी को लीज (Property Lease) के जरिये इस्तेमाल करने वाले को भी कोई परेशानी न हो।
प्रॉपर्टी लीज खत्म होने के बाद क्या होगा?
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी (Property News) 99 साल के लीज पर खरीदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि लीज खत्म भी हो जाती है तो सरकार प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कनवर्जन स्कीम चलाई जाती है। दरअसल, लीज (Property Lease) खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है। हालांकि, इसके लिए शुल्क देना पड़ता है।
अगर आप प्रॉपर्टी की 99 साल की लीज खत्म होने से पहले ही कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खाली नहीं करनी पड़ेगी। वैसे लीज पर प्रॉपर्टी लेने के कई फायदे होते हैं क्योंकि ये फ्रीहोल्ड (Property Freehold ) की तुलना में सस्ती होती है। हालांकि, लीज को खत्म होने पर फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए चार्ज देना होगा।