Pension Rule : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पेंशन कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव
Pension Rule : सरकारी कर्मचारियाें के लिए बड़ा अपडेट. केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर सरकार ने नया नियम लागू किया है. साथ ही आपको बता दें कि DoPT ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा-

HR Breaking News, Digita Desk- (Pension Rules Update) केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) लागू किया है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा. अब ऐसे कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट (notional increment) मिलेगा, जिसका सीधा असर उनकी पेंशन पर पड़ेगा.
आसान भाषा में समझिए-
केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार मिलने वाले डीए हाइक का फायदा अब उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर होते हैं. पहले ये कर्मचारी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होने वाले डीए हाइक (DA Hike) से वंचित रह जाते थे. लेकिन, अब उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट के जरिए इस लाभ का हकदार बनाया जाएगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी इसका वित्तीय फायदा मिल सके.
क्यों जरूरी था बदलाव?
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2006 के तहत 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख तय की गई थी. बाद में 2016 में नियम बदले और 1 जनवरी व 1 जुलाई के आधार पर दो इंक्रीमेंट तय हुए. लेकिन इसमें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी केवल एक दिन के अंतर से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे. इसका असर उनकी पेंशन (pension) की राशि पर पड़ता था. इस मामले ने 2017 में मद्रास हाई कोर्ट (madras Highcourt) के एक फैसले के बाद ध्यान खींचा. इसमें एक कर्मचारी को पेंशन (employees pension) के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया.
DoPT ने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम-
साल 2017 के बाद कई कर्मचारियों ने इस मामले को कोर्ट और ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाया. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे कर्मचारियों को पूरे साल की सर्विस और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. इसके बाद 2024 में इस फैसले को दूसरे ऐसे ही मामलों पर भी लागू किया गया. अब DoPT की तरफ से 20 मई 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर फायदे के इस नियम को सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए लागू कर दिया गया है.
ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-
DoPT के मेमोरेंडम के अनुसार, जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को होता है. उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को होने वाला इंक्रीमेंट पेंशन कैलकुलेशन के लिए मिलेगा. यह लाभ उस स्थिति में ही मिलेगा, जब कर्मचारी ने रिटायरमेंट तक जरूरी सर्विस पूरी की हो और उनका काम व आचरण संतोषजनक रहा हो. नोशनल इंक्रीमेंट केवल पेंशन की कैलकुलेशन के लिए होगा, बाकी किसी तरह का रिटायरमेंटल बेनिफिट नहीं मिलेगा.
पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी?
पेंशन की कैलकुलेशन कर्मचारी के आखिरी बेसिक वेतन और सर्विस पीरियड के आधार पर होती है. यही सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 में बताया गया है. उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 30 जून को 79,000 रुपये के वेतन पर रिटायर होता है और 1 जुलाई को उसे 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट (increment) मिलना था तो पेंशन की कैलकुलेशन 81,000 रुपये सैलरी के बेस पर होगी न कि 79000 के आधार पर.
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा-
नोशनल इंक्रीमेंट का उपयोग केवल मासिक पेंशन (monthly pension) की गणना के लिए किया जाएगा. ग्रेच्युटी (gratuity), लीव एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (group insurance scheme) जैसे अन्य रिटायरमेंट लाभों पर यह लागू नहीं होगा. इन लाभों की गणना कर्मचारी के वास्तविक आखिरी वेतन के आधार पर होगी. इस नियम परिवर्तन से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को फायदा होगा, क्योंकि यह उनके पूरे साल के योगदान को मान्यता देता है और रिटायरमेंट (retirment) के बाद उनकी पेंशन बढ़ाता है.