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Property documents : प्रोपर्टी के कागज गुम होने पर सबसे पहले करें ये काम, वरना हो जाएगी बड़ी मुश्किल

How to Get Duplicate Property Documents : अगर प्रॉपर्टी के पेपर कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो ऐसे में कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठा कर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है. ऐसे में क्या करना चाहिए?आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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 HR Breaking News (नई दिल्ली)। प्रॉपर्टी के पेपर एक ऐसा डाक्यूमेंट है जिसे हमेशा सभी बहुत सभांलकर रखते हैं. लेकिन अगर गलती से प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं तो हम आपको बता रहे है कि ऐसे में सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए. बता दें कि प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो जाएं तो आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे. ये कागज ही बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है.

 

 

प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब है कि व्यक्ति के पास उस संपत्ति पर दावे का कोई उपाय नहीं है. बेशक सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके या आपके घर में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, लेकिन अचानक जरूरत पड़ने पर उसे एकदम से ला पाना मुमकिन नहीं है. इसलिए बेहतर यही होगा कि कागज गुम होने पर डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. यह कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है. कुल 3 चरण हैं जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर हासिल कर सकते हैं. गौरतलब है कि पेपर खो जाने के साथ-साथ चोरी होने या जल जाने पर भी आप डुप्लीकेट पेपर्स ले सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है.


सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं


सबसे पहले आपको उस इलाके के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जहां से दस्तावेज गुम या चोरी हुए हैं. अगर स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद पुलिस दस्तावेज खोजने का प्रयास करेगी. अगर वह इसमें असफल रहती है तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट देगी.


विज्ञापन दें


पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की तलाश किए जाने के बाद अगर पेपर नहीं मिलता तो आपका अगला कदम होगा अखबार में एक विज्ञापन देना. इस विज्ञापन में आप प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल के साथ उसके खोने की सूचना देंगे. इसके बाद कुछ दिन इंतजार करें. अमूमन 15 दिन का इंतजार करने की सलाह दी जाती है. संभव है कि जिसे वह कागज मिले हों वह उसे वापस लौटा दे.


आखिरी कदम


अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा. यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी मूल रूप से रजिस्टर्ड है. इस आवेदन के साथ आप एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट की कॉपी और अखबार में दिये गए विज्ञापन की एक कॉपी लगानी होगी. यहां आपसे कुछ शुल्क लेकर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा. इसके 15-20 दिन बाद प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर जारी कर दिए जाएंगे.