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Property Knowledge : प्रोपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इन 2 तरीकों से बचा सकते हैं मोटा पैसा, फैमली भी हो जाएगा खुश

Property Knowledge- देश में अधिकतर राज्‍य महिलाओं को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में स्‍टॉम्‍प ड्यूटी में छूट देते हैं. इसलिए महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदकर आप काफी पैसा बचा सकते हैं.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। मकान या जमीन खरीदना एक महंगा सौदा होता है क्योंकि इसकी कीमत के साथ-साथ अन्य कागजी कार्यवाही पर भी काफी पैसा खर्च होता है. प्रॉपर्टी के रजिस्‍ट्रेशन (Property registration) पर भी काफी खर्च आता है. लेकिन, रजिस्ट्री पर लगने वाले पैसे को काफी हद तक आप बचा सकते हैं. इसके लिए प्रॉपर्टी को अपने घर की किसी महिला के नाम से रजिस्‍टर्ड कराना चाहिए. क्योंकि अगर आप पत्‍नी, मां या बेटी के नाम से रजिस्‍ट्री कराएंगे तो आपको कम स्‍टॉम्‍प ड्यूटी (Stamp Duty) देनी होगी. दरअसल देश में अधिकतर राज्‍य महिलाओं को स्‍टॉम्‍प ड्यूटी में छूट देते हैं. हरियाणा में यह छूट 2 फीसदी है. जहां पुरुष के नाम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री कराने पर 7 फीसदी स्‍टॉम्‍प ड्यूटी लगती है, वहीं महिलाओं को सिर्फ 5 फीसदी ड्यूटी देनी होती है.

 

 

यही नहीं अगर आप घर की किसी महिला के साथ संयुक्‍त रूप से कोई प्रॉपर्टी रजिस्‍टर्ड कराते हैं तो भी आपको स्‍टॉम्‍प ड्यूटी में एक फीसदी का फायदा होगा. स्‍टॉम्‍प ड्यूटी के रूप में हमें काफी पैसा चुकाना पड़ता है. रजिस्‍ट्री फीस प्रॉपर्टी की कुल कीमत पर देनी होती है. आज महंगाई बहुत बढ़ गई है और प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं. ऐसे में घर, फ्लैट या दुकान की रजिस्‍ट्री में दो फीसदी की छूट बहुत मायने रखती है.


ऐसे बचेंगे पैसे


मान लो कि दिल्‍ली में आपने 50 लाख रुपये में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी रजिस्‍ट्री करानी है. अगर आप अपने नाम इसकी रजिस्‍ट्री कराते हैं तो आपको सात फीसदी रजिस्‍ट्रेशन फीस देनी होगी. वहीं, किसी महिला के नाम रजिस्‍ट्री कराने पर 5 फीसदी रजिस्‍ट्री फीस देनी होगी. इस तरह आप अपनी पत्‍नी या मां के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री कराकर एक लाख रुपये बचा सकते हैं.
अगर संपत्ति का मालिकाना हक पूरी तरह से किसी महिला के नाम पर न करके उसे प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर भी आप बनाएंगे तो भी 1 फीसदी की छूट मिलेगी. इस तरह पचास हजार रुपये आप फिर भी बचा लेंगे. दिल्‍ली ही नहीं अब तो देश के लगभग सभी राज्‍यों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है.

होम लोन लेने में आसानी


महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी होने या उनके को-ऑनर होने पर कई मामलों में होम लोन जल्‍दी और सस्‍ता मिल जाता है. बैंक महिलाओं को होम लेने पर कई बार छूट का ऐलान कर देते हैं. नौकरीपेशा महिला या बिजनेस वूमैन को होम लोन में को-ऐप्लीकेंट से आपकी आय में उनकी आय भी शामिल हो जाएगी. आय में इजाफा होने से आपको मिलने वाली होम लोन की रकम में भी इजाफा हो जाएगा। बैंकिंग मामलों के जानकारों का कहना है कि होम लोन के लिए ऐसी ऐप्लीकेशन, जो महिलाओं की तरफ से आई हों या फिर जिनमें महिलाओं को को-ऐप्लीकेंट बनाया गया हो, उनके लिए बैंकों की कोशिश होती है कि लोन जल्दी और आसानी से दिया जाए.