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Property Purchase Limit : भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, ये हैं नियम

Property Purchase Limit in India : क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि एक लिमिट तक ही खरीदी जा सकती है, जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती है. आइए जानते है इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

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Property Purchase Limit : भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, ये हैं नियम

HR Breaking News (ब्यूरो)। भारत के लोगों की हमेशा से सेविंग की आदत रही है. हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाकर अपनी आने वाली पुश्तों के लिए जरूर सोचता है. निवेश की बात करें तो सोने (Gold) का क्रेज हमेशा से रहा है. सोने के अलावा लोग संपत्ति (Property) बनाने में भी उतना ही यकीन रखते हैं. जमीन कैसी भी हो, समय के साथ उसकी कीमत में इजाफा होता ही है. परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि एक लिमिट (cultivable land one limit) तक ही खरीदी जा सकती है. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद ले. हालांकि, भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती है और पूरे देश में एक-सा कानून नहीं है.

इसके लिए राज्यों के अलग-अलग नियम हैं. अधिकांश राज्यों में इस पर लिमिट लगाई गई है. हालांकि, गैर-कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है. मसलन, हरियाणा में आप कितनी भी गैर-खेती योग्य जमीन (non-cultivable land) खरीद सकते हैं. परंतु, हम यहां खेती योग्य जमीन के बारे में बताएंगे.


अलग-अलग है अधिकतम सीमा


भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए. कुछ बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो कुछ का अधिकार राज्यों के हाथ में दिया गया. इसलिए हर राज्य में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी अलग-अलग होती है. इसके अलावा यह भी राज्य ही तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है.

कुछ राज्य और जमीन खरीदने की सीमा


केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है. वहीं, 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है. महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है. यहां अधिकतम सीमा 54 एकड़ की है. पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.


हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है. कर्नाटक में भी 54 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और यहां भी महाराष्ट्र वाला नियम लागू है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है. बिहार में खेती या गैर-खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है. गुजरात में कृषि योग्य जमीन को केवल उस पेशे में लगे लोग ही खरीद सकते हैं.
 

ये लोग नहीं खरीद से सकते एग्रीकल्चरल लैंड


एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन भारत में खेती योग्य जमीन खरीद ही नहीं सकते हैं. वह फार्म हाउस या प्लाटेंशन प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते. हालांकि, अगर विरासत में उन्हें कोई जमीन देना चाहे तो दे सकता है.