RBI Action : देश का एक और बैंक बंद, RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस, जानिए ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस
RBI Action : हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी को इसका कारण बताया गया है... ऐसे में आइए नीचे खबर में ये जान लेते है अब इस बैंक के ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा-

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI, HCBL Co-operative Bank) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी को इसका कारण बताया गया है। RBI ने कहा कि बैंक ने 19 मई की शाम से अपना परिचालन बंद कर दिया है.
नियमों का पालन नहीं किया-
आरबीआई ने HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया. इस फैसले के तुरंत बाद, बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां, जैसे जमा स्वीकार करना और निकासी करना, बंद कर दी गई हैं. आरबीआई ने उत्तर प्रदेश (UP) के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है.
ग्राहकों के डिपॉजिट का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक (Central Bank) के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक का संचालन जारी रखना डिपॉजिटर्स के हितों के विपरीत है. बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी. हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि वे डीआईसीजीसी के तहत उन्हें 5,00,000 रुपये तक के जमा पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपये तक की राशि मिलेगी.
98.69 फीसदी ग्राहकों का पैसा सेफ -
बैंक में 98.69% डिपॉजिटर्स की जमा राशि ₹5 लाख से कम है, जो उन्हें DICGC से पूरी तरह वापस मिल जाएगी. केंद्रीय बैंक ने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से ₹21.24 करोड़ का भुगतान कर दिया है. यह सुनिश्चित करता है कि अधिकांश छोटे जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि सुरक्षित रूप से वापस मिल सके.
ग्राहकों के बीच फैली अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे डीआईसीजीसी की प्रक्रिया (DICGC Process) का पालन करें और जल्द से जल्द अपने दावे दर्ज करें. आरबीआई (RBI) के द्वारा समय-समय पर ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का पालन नहीं करते हैं.