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RBI ने 2 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस

RBI updates : र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ख‍िलाफ लगातार सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दे की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए है। आइए खबर में जानते है इन बैंकों के ग्राहकों को कितना मिलेगा वापस।
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RBI ने इन 2 बैंकों का लाइसेंस किया रद्द, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस

HR Breaking News, Digital Desk - देश भर के सभी बैंकों को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI News In Hindi) की तरफ से कई तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। जब भी कोई बैंक की नियमों का उल्लंघन करता है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

 

जानकारी के लिए आपको बता दे कि आरबीआई ने हाल ही में दो बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक और कर्नाटक स्थित शिम्शा सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।


आज से इन बैंकों में कामकाज ठप (latest bank news)


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI updates)ने शुक्रवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि सहकारी बैंक नियमिथा , मद्दुर कर्नाटक का लाइसेंस उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है, लिहाजा बैंक शुक्रवार बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। को- ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार कर्नाटक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक(latest bank rules) नियुक्त करने का आदेश जारी करने की भी अपील की है।

 


डिपॉजिट क्लेम पर मिलेंगे 5 लाख रुपये


लिक्विडेशन पर हर जमाकर्ता डिपॉजिट क्लेम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट अमाउंट पर क्लेम करने का हकदार है। बैंक की ओर पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, RBI ने कहा कि लगभग 9.96 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। विवरण देते हुए RBI ने आगे कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। ऐसे में बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

 


11.85 करोड़ का पहले ही हो चुका भुगतान


बता दें कि 31 तारीख तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 11.85 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
 

 

RBI ने पहले इस बैंक पर लिया था एक्शन


मालूम हो कि इससे पहले केंद्रीय बैंक (Central bank latest updates)ने 17 तारीख को गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द (Bank license canceled) की था। इस बैंक का लाइसेंस भी पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण कैंसिल किया गया था। इस दौरान RBI ने कहा था कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। अगर बैंकिंग बिजनेस (banking business)आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो इससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

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