RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिये ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस
HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI latest updates) ने राजस्थान स्थित को ऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द (Bank's license canceled) कर दिया है। यह एक्शन राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Sumerpur Mercantile Urban Co-operative Bank) पर लिया गया है। बैंक पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा था।
आरबीआई के मुताबिक (According to RBI) इस बैंक के पास कमाई और पूंजी के पर्याप्त साधन भी मौजूद नहीं थे। ऐसे में ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है। राजस्थान की सहकारी समितियों के अनुरोध के बाद ही यह कार्रवाई की गई है।
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद (After the bank's license is canceled) सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा। लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) को डीआईसीजी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा का लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि 99.13 फीसदी बैंक के जमाकर्ताओं को DICGC की जमा राशि का लाभ मिलेगा।
RBI ने एसबीआई समेत इन बैंकों पर लिया सख्त एक्शन
रिजर्व बैंक ने हाल ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक समेत तीन बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का जुर्माना लगाया है। इसमें एसबीआई के साथ-साथ केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) का नाम भी शामिल है। रेगुलेटर में नियमों के उल्लंघन के चलते सभी बैंकों पर कुल 3 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये से अधिक की पेनाल्टी ठोकी गई है। वहीं केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये और सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
