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RBI ने बंद कर दिया ये बैंक, लेन-देन पर लगी रोक, ग्राहकों को सिर्फ इतना पैसा मिलेग वापस

RBI - आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई की ओर से इस बैंक को बंद कर दिया गया है।आरबीआई ने कहा है कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए लाइसेंस कैंसिल किया गया है... ग्राहकों को बस इतना पैसा वापस मिलेगा। 
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RBI ने बंद कर दिया ये बैंक, लेन-देन पर लगी रोक, ग्राहकों को सिर्फ इतना पैसा मिलेग वापस

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक (Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank) लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है.

आरबीआई ने कहै कि शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए लाइसेंस कैंसिल किया गया है. आगे जानिए डिपॉजिटर्स की जमा राशि का क्या होगा.

बैंक की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 99.85 फीसदी ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

आरबीआई ने आगे कहा कि कोऑपरेटिव बैंक अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति के साथ अपने डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. कोऑपरेशन कमिशनर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

लिक्विडेशन पर हर एक डिपॉजिटर DICGC से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम करने का हकदार होगा. मालूम हो कि 24 जुलाई 2023 तक, DICGC ने पहले ही कुल इंश्योर्ड जमा का 41.60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है.