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RBI Guidelines : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में वापस लौटाएगा पैसे, रिजर्व बैंक ने बताए नियम

RBI Guidelines : एटीएम ट्रांजैक्शन फेल (Transaction) होने पर खाते से पैसे कटना आम समस्या है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है. तो आइए जान लेते है आरबीआई के इन नियमों के बारे में-

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RBI Guidelines : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में वापस लौटाएगा पैसे, रिजर्व बैंक ने बताए नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI Guidelines) एटीएम ट्रांजैक्शन फेल (Transaction) होने पर खाते से पैसे कटना आम समस्या है. बैंक अक्सर 24 घंटे में पैसे वापसी का भरोसा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं. ऐसी स्थिति में, सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर (Bank customer care) से संपर्क करें.

ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है. अगर आपको RBI के कुछ आसान से नियमों की जानकारी हो तो आप अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं और वो भी हर्जाने के साथ. तो आइए जान लेते है आरबीआई के इन नियमों के बारे में-

ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर RBI के नियम?

- जब किसी ग्राहक का ट्रांजैक्शन फेल हो और खाते से पैसा कट जाए तो कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है.
- शिकायत दर्ज कराने के 7 दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए.
- 7 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा. 
- बैंक से पेनाल्टी पाने के लिए ग्राहक को 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद शिकायत की तो हर्जाना नहीं मिलेगा. ट्रांजैक्शन (transaction) की पर्ची या खाते का स्टेटमेंट बैंक (statement bank) को देना होगा .
- दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं आता तो ग्राहक को एनेक्शर-5 (annexure-5) फॉर्म भरना होगा.
- जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे ग्राहक की पेनल्टी (penalty) उसी दिन से शुरू हो जाएगी, यानि अगर फॉर्म भरने के 10 दिन तक पैसा वापस नहीं आया तो 100 रुपए रोजाना के हिसाब से बैंक आपको 1000 रुपए हर्जाना देगा.

क्या है RBI निर्देश?

यदि आपको एटीएम (atm) से पैसे नहीं मिले हैं, तो बैंक को सात कार्यदिवसों के भीतर आपके खाते में राशि वापस करनी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मई 2011 के निर्देशानुसार यह समय-सीमा तय की गई है। इससे पहले यह अवधि 12 दिन थी.

पैसे वापसी के साथ जुर्माना भी-

आरबीआई (Reserve Bank Of India) का स्पष्ट निर्देश हैं कि बैंकों को जुर्माने (fine) की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी. इसके लिए ग्राहक की तरफ से दावा ठोकने की जरूरत नहीं होगी. खास बात यह है कि जिस दिन फेल्ड ट्रांजेक्शन (failed transaction) के पैसे वापस होंगे. उसी दिन जुर्माने की रकम भी अकाउंट में क्रेडिट (credit) करनी होगी.

आपको क्या है करना चाहिए?

एक बैंक ग्राहक के तौर पर आपका डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन फेल (debit card transaction fail) होने पर आपको अपने बैंक से शिकायत करनी चाहिए, चाहे एटीएम किसी भी बैंक का हो. आप अपने पैसे वापस मांग सकते हैं और मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं.

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