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RBI Guidelines : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, जान ले नियम

RBI Guidelines : अगर आपके पास कटे-फटे नोट है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कटे-फटे नोटों को एक  भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की है. जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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RBI Guidelines : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, जान ले नियम

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपको ATM से कटे-फटे नोट मिलते हैं, तो घबराएं नहीं! आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. किसी भी बैंक की शाखा में जाकर आप इन खराब नोटों के बदले नए नोट ले सकते हैं. यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध है, चाहे नोट की कीमत कितनी भी हो. RBI के नियमों के अनुसार, बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते. 

आरबीआई के नियमों के तहत, बैंक कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते. आरबीआई (RBI Updates) टीवी और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है. अब आप कटे-फटे नोटों को चिपकाकर या चोरी-छिपे चलाने के बजाय, उन्हें बैंकों में बदलवाकर नए नोट ले सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आपके पुराने, खराब नोट बेकार न जाएं और आपको उनका पूरा मूल्य मिले.

कटे-फटे नोट बदलना बेहद आसान-
अगर आप के साथ कटे-फटे लोन मिलने का ये मामला सामने आता है, तो फिर बिल्कुल घबराएं नहीं. आप आसानी से इन नोट को बदल सकते हैं. RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. Banks में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया लंबी नहीं बल्कि मिनटों में ये काम हो जाता है. इसका तरीका भी बिल्कुल आसान है. 

सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जिस ATM Machine से ये फटे नोट निकले हैं, आप इन्हें लेकर उस बैंक में जाइए. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से निकाला है, उसका नाम मेंशन करना होगा. इसके साथ ही टीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी दे सकते हैं. 

एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी कर रहा जागरुक-
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, आपको हाथों-हाथ उस कीमत के दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट (torn and dirty notes) बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा.

इसके अलावा आरबीआई समय-समय पर इन कटे-फटे नोटों को लेकर सर्कुलर भी जारी करता रहता है. फिलहाल की बात करें, तो रिजर्व बैंक टीवी एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए भी लोगों को इस बारे में जागरुक कर रहा है. 

कहां और किस तरह के नोट होंगे एक्सचेंज-
RBI के नियमानुसार, कटे-फटे या सड़े-गले नोटों को RBI इश्यू ऑफिस, सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों (public sector bank) या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में बदलवाया जा सकता है. ₹10 से अधिक मूल्य के ऐसे नोट जिनके नंबर पैनल सही हों, उन्हें बदला जा सकता है. एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट ही बदलवा सकता है, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. वहीं अगर नियम के मुताबिक, अगर कोई भी बैंक आपके कटे-फटे नोटों (torn notes) को बदलने से इनकार करता है, तो फिर आप इसकी शिकायत सीधे केंद्रीय बैंक से कर सकते हैं.

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