बैंक लॉकर को लेकर RBI ने बनाए नए नियम, अब इन लोगों के बैंक लॉकर होंगे सील
HR Breaking News, Digital Desk- (Bank Locker Rules) भारत में, यदि आपने किसी सरकारी या निजी बैंक में गहने या कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए लॉकर किराए पर लिया है, तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बदले गए बैंक लॉकर नियमों की जानकारी होनी चाहिए. पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने इन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
इन नियमों के तहत आपको नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है. यदि आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आपके और लॉकर दोनों के लिए रिस्क हो सकता है. इतना ही नहीं बैंक की तरफ से आपका लॉकर सील भी किया जा सकता है. ऐसे में यह जरूरी है कि बैंक लॉकर लेने वाले कस्टमर रिवाइज रेंटल एग्रीमेंट (revised rental agreement) को साइन करें.
नियम नहीं माना तो सील होगा लॉकर!
RBI की समय-सीमा बीत जाने के बाद भी, लगभग 20 प्रतिशत बैंक लॉकर धारकों ने अभी तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है. इन लॉकरों को अब सील किया जा सकता है. संशोधित लॉकर एग्रीमेंट (revised locker aggreement) में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है: यदि बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो ग्राहक कानूनी सहायता (legal remedies) मांग सकते हैं.
लॉकर से जुड़े नियमों (bank locker rules) का पालन नहीं करने वाले ग्राहकों पर बैंक की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है. दरअसल, आरबीआई (RBI latest updates) इस पूरे मामले की अपने स्तर पर निगरानी कर रहा है.
अंतिम नोटिस भेजने की इजाजत मांगी-
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों ने आरबीआई से संपर्क किया है. इसके बाद बैंकों को ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेजने और लॉकर सील करने की इजाजत मिल सकती है. इस तरह की कार्रवाई का मकसद नियमों का पालन कराना और बैंकों को सुपरवाइजरी चिंता से बचाना है. बैंक ग्राहकों को नए लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण के लिए नोटिस भेज रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के अपडेटेड दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रक्रिया मार्च 2024 तक पूरी होनी थी. यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए.
बार-बार याद दिलाने के बावजूद नहीं आए काफी कस्टमर-
पहले आरबीआई (Reserve Bank Of India) की तरफ से अगस्त 2021 में बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे कस्टमर की शिकायतों और प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर मौजूदा लॉकरहोल्डर के साथ नए एग्रीमेंट (new aggrement) को 1 जनवरी 2023 तक लागू करें. बाद में इस टाइम लिमिट (time limit) बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दिया गया. इसके बाद इसे 31 मार्च 2024 तक और बढ़ाया गया. एक बैंक अधिकारी का कहना है कि कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं, जो बार-बार याद दिलाने के बावजूद नहीं आए हैं. कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां संबंधित पक्षों के बीच कानूनी मामले हैं.
लॉकर ऑपरेशन सस्पेंड भी होगा?
बैंक अधिकारियों ने RBI से लॉकर संचालन निलंबित करने और ग्राहकों द्वारा नियमों का पालन न करने पर नोटिस (notice) जारी करने की अनुमति मांगी है. उन्होंने 31 मार्च 2024 की समय-सीमा बढ़ाने और अनुपालन के लिए अधिक समय देने का भी अनुरोध किया है. बैंकों ने इसके लिए दिसंबर 2025 तक की नई समय-सीमा का सुझाव दिया है.
