बैंक लॉकर वालों के लिए अलर्ट, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
RBI - भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक लॉकर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, खासकर कैश रखने को लेकर. आपको बता दें कि ये निर्देश लॉकर में कीमती सामान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। आइए नीचे खबर में जान लेते है इन नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से-

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक लॉकर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, खासकर कैश रखने को लेकर. लखनऊ में दिसंबर में 42 लॉकर (bank locker) तोड़कर चोरी हुई थी, जिससे सुरक्षा चिंता बढ़ गई. नए नियमों के तहत, ग्राहकों को अब अपने लॉकर में कैश रखने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है.
ये निर्देश लॉकर में कीमती सामान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। आइए, इन नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानते हैं-
RBI ने जारी की नई गाइडलाइन-
आरबीआई ने बैंक लॉकर में सामान रखने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ग्राहकों को यह बताया गया है कि वे लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं. नए नियमों के तहत चोरी या बैंक की लापरवाही से हुए नुकसान पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की राशि भी स्पष्ट की गई है. (bank news)
क्या बैंक लॉकर में कैश रख सकते हैं-
आरबीआई ने नई गाइडलाइन (RBI New Guidelines) जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर में नकद रखने की अनुमति नहीं है. जो ग्राहक लॉकर में कैश रख रहे हैं, वे इस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं. बैंक लॉकर का उद्देश्य सुरक्षित रख-रखाव के लिए है, न कि नकद जमा करने के लिए. आरबीआई ने सभी ग्राहकों से अपील की है कि वे इस प्रावधान का पालन करें और अपने लॉकर में कैश न रखें ताकि किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके. (bank updates)
8 चीजें जो बैंक लॉकर में नहीं रख सकते-
नकदी
हथियार
ड्रग, जहर
विस्फोटक
खराब होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी फल आदि
रेडियोएक्टिव सामग्री
गैरकानूनी सामान
ऐसा सामान जो दूसरों के लिए परेशानी बन जाए
बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं?
आभूषण
प्रापर्टी के पेपर
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
जरूरी कागजात
मैरिज सर्टिफिकेट
इंश्योरेंस पॉलिसी
सेविंग बांड
किसान विकास पत्र आदि.
बैंक की लापरवाही से नुकसान पर कितना मुआवजा-
आरबीआई की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बैंक की लापरवाही से बैंक लॉकर धारक को लॉकर के किराए का 100 गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान है. इसमें आभूषण की कीमत का बैंक भुगतान बैंक नहीं करेगा. मान लीजिए सुनील लॉकर का किराया 4000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करते हैं. यदि उनके लॉकर में बैंक की लापरवाही (negligence of bank) से चोरी या फिर कोई नुकसान होता है. ऐसी दशा में बैंक लॉकर (Bank locker) के किराए का 100 गुना यानी 4 लाख रुपए तक बैंक मुआवजा राशि का भुगतान कर सकता है. ऐसी दशा में ग्राहक लॉकर के किराए से 100 गुना कीमती सामान रखने से बचें ताकि उनका नुकसान न हो सके.
बीते वर्ष लखनऊ में टूटे थे 42 लॉकर-
दिसंबर 2024 में लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank in Lucknow) में चोरों ने 42 लॉकर्स तोड़कर करोड़ों का सामान चुरा लिया गया था. इस चोरी की घटना के बाद ग्राहकों को अपने सामान की चिंता सताने लगी थी. रिटायर्ड वरिष्ठ बैंक मैनेजर सर्व मित्र भट्ट ने बताया कि आरबीआई (Reserve Bank of India) ने 18 अगस्त 2019 को एक्ट लागू किया था, जिसके मुताबिक, आप अपनी बैंक में लॉकर्स के एवज में जितना किराया दे कर रहे हैं, चोरी होने की स्थिति में बैंक किराये का सौ गुना ही भुगतान करेगी.
क्या कैश चोरी होने पर मुआवजा मिलेगा-
आरबीआई की गाइडलाइन (RBI New Guideline) के अनुसार, यदि कैश लॉकर से चोरी हो जाता है, तो बैंक इसका मुआवजा नहीं देगा. बैंक ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि लॉकर में केवल आभूषण और जरूरी प्रपत्र ही रखे जाने चाहिए, न कि कैश. ऐसी दशा में बैंक को नुकसान का दावा करने से इनकार किया जा सकता है, क्योंकि लॉकर का उपयोग (locker use) केवल कैश के लिए नहीं बल्कि अन्य सुरक्षित सामग्री के लिए है. (Will I get compensation if cash is stolen?)
बैंक लॉकर का किराया कितना है-
हर बैंक का लॉकर का किराया अलग-अलग है. यह 1350 रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक हो सकता है. ग्राहकों को बैंक ने कई तरह की सुविधाएं दी हैं. इनमें स्माल से लेकर बड़े लॉकर की सुविधा भी शामिल है. इसके अलावा यदि दो लोग मिलकर लॉकर खोलना चाहते हैं तो बैंक इसकी भी अनुमति देता है. इसके लिए दोनों को मिलकर ज्वाइंट लॉकर (Joint locker) खोलना होगा.
चाबी-पासवर्ड खोने पर बैंक की जिम्मेदार नहीं-
बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्राहक लॉकर की चाबी या पासवर्ड खो देता है, और उसका दुरुपयोग होता है, तो ऐसे मामले में बैंक किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा. इस स्थिति में बैंक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से भी इनकार कर देगा. इसलिए ग्राहकों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए.
परिवार के सदस्य नहीं खोल पाएंगे लॉकर-
आपको बता दें कि नए नियम के तहत सिर्फ ग्राहक को ही लॉकर (Locker) खोलने की अनुमति दी गई है. परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को लॉकर खोलने की अनुमति आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने नहीं दी है.
कब ग्राहक को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा-
आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और तूफान से होने वाले नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे. ऐसे मामलों में ग्राहक को अपने नुकसान का सम्पूर्ण भार स्वयं उठाना पड़ेगा, और बैंक मुआवजे (bank compensation) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. यह नियम ग्राहकों को चेतावनी देता है.