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बैंक लॉकर वालों के लिए RBI ने जारी किए सख्त आदेश, नए नियम लागू

RBI - बैंक लॉकर रखने वालों के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बैंक लॉकर को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए नए नियम लागू किए है. जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है... वरना आपका बैंक सील हो सकता है-

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बैंक लॉकर वालों के लिए RBI ने जारी किए सख्त आदेश, नए नियम लागू

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI) कई बैंक ग्राहकों को अपने लॉकर एक्सेस खोने का खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें संशोधित रेंटल एग्रीमेंट (rental aggrement) पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों द्वारा अनिवार्य है। लेकिन, करीब 20 प्रतिशत लॉकर किरायेदार ऐसे हैं, जिनका बैंक लॉकर सील हो सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी तक एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है।

एग्रीमेंट में क्या प्रावधान हैं?

नए लॉकर एग्रीमेंट (new locker aggrement) के तहत, यदि बैंक लॉकर की सामग्री को सुरक्षित रखने में विफल रहता है, तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आग या अन्य कारणों से लॉकर सामग्री के खराब या नष्ट होने पर बैंक जिम्मेदार होगा। इस नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहकों से कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा, और स्टांप ड्यूटी का भुगतान (payment of stamp duty) भी बैंक ही करेगा।

RBI का नया नियम कब से लागू है?

आरबीआई ने अगस्त 2021 में बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक लॉकर ग्राहकों के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, जिसका उद्देश्य तकनीकी उन्नयन और ग्राहक प्रतिक्रिया को संबोधित करना था। यह समय सीमा दो बार बढ़ाई गई - पहले दिसंबर 2023 तक, फिर मार्च 2024 तक। इसके बावजूद, कई ग्राहक अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। अब बैंक इस समय सीमा को दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं।

एग्रीमेंट पर साइन न करने पर क्या होगा?

- अगर ग्राहक ने संशोधित एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो लॉकर (locker) को फ्रीज कर दिया जाएगा यानी इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

- बैंकों को अधिकार दिया जा सकता है कि वे फाइनल नोटिस भेजें और ऐसे लॉकर बंद करें, जिनके लिए नया एग्रीमेंट साइन (new aggrement) नहीं हुआ। 

- आरबीआई ने बैंकों से यह जानकारी भी मांगी है कि सेफ लॉक एग्रीमेंट (SLA/RA) पर कितनी कंप्लायंस हुई है। इसके बाद आरबीआई (RBI) अगले दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अब बैंक क्या कर सकते हैं?

बैंक ऐसे ग्राहकों के खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों ने RBI और सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें अंतिम नोटिस (notice) भेजने और लॉकर सील करने की इजाजत दी जाए। इससे बैंक खुद को रेगुलेटरी जोखिम से भी बचा सकेंगे।

बैंक लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं?

बैंक लॉकर में आप अपने गहने, ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे प्रॉपर्टी पेपर, वसीयत), कैश (cash), डिजिटल मीडिया (digital media), और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि, गैरकानूनी वस्तुएं, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, या प्रतिबंधित चीजें रखना सख्त मना है। भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के नियमों के अनुसार, लॉकर का उपयोग केवल वैध और निजी उपयोग की वस्तुओं के लिए ही होना चाहिए।