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RBI New Guidelines : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में वापस लौटाएगा पैसे, जान लें रिजर्व बैंक के नियम

RBI New Guidelines : अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में पैसे वापस लौटाता है. ऐसे में अगर आप भी इसी सवाल से जुड़ा जवाब जानना चाहते है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी इस गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें- 

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RBI New Guidelines : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने समय में वापस लौटाएगा पैसे, जान लें रिजर्व बैंक के नियम

HR Breaking News, Digital Desk- सितंबर 2019 में, RBI ने फेल हुए बैंक ट्रांजैक्शन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवजे पर एक सर्कुलर जारी किया. इसके तहत, यदि कोई बैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर फेल हुए ट्रांजैक्शन का डेबिट हुआ पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे ग्राहकों को जुर्माना (fine) देना होगा. यह जुर्माना देरी के प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा.

RBI का TAT Harmonisation रूल-

आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें असफल बैंक लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवजे के निर्देश दिए गए थे. इसका मतलब है कि यदि बैंक निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राहक के डेबिट (debit) किए गए पैसे को किसी असफल लेनदेन के बाद वापस नहीं करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना देरी के प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा, जिससे बैंकों को ग्राहकों को उनके पैसे तेजी से वापस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

कब मिलती है पेनाल्टी की रकम?

ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है. बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था. अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं.

किन स्थितियों में बनती है पेनाल्टी?

अगर आपने ATM में ट्रांजैक्शन किया और आपके अकाउंट (account) से पैसे कट गए, लेकिन कैश नहीं निकला तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से लेकर अगले 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपको हर दिन 100 रुपए की रकम बतौर पेनाल्टी मिलेगी.

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर-

अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया और ट्रांजैक्शन (Transaction) पर आपके अकाउंट से पैसे कटे लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट में नहीं आए तो बैंक T+1 यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर कुल दो दिनों के भीतर डेबिट रिवर्स करना होगा, नहीं तो 100 रुपए पेनाल्टी बैंक को देनी होगी.

PoS, IMPS ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो-

पीओएस, कार्ड ट्रांजेक्शन, आईएमपीएस, या यूपीआई (UPI) के माध्यम से आपके खाते से पैसा कट जाने पर अगर वह दूसरे खाते में जमा नहीं होता है, तो आरबीआई ने बैंकों को इसे ठीक करने के लिए T+1 दिन का समय दिया है. यदि इस अवधि में भी पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो बैंक पर दूसरे दिन से प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा.