RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI पर ठोका करोड़ों का जुर्माना, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर
Bank- हाल ही में आरबीआई (Reserve Bank of India) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर इतने करोड़ रुपये का मोटा जुर्माना लगाया है. आरबीआई की ओर से पहले बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन बैंक के जवाब से संतुष्ट न होने पर यह जुर्माना लगाया गया है-

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर नियामक अनुपालन में कमियों के कारण ₹1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया है. RBI ने पहले SBI को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन बैंक के जवाब से संतुष्ट न होने पर यह जुर्माना लगाया गया है.
क्या है SBI पर जुर्माना लगाने की वजह?
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ऋण और अग्रिमों पर वैधानिक प्रतिबंधों, ग्राहक संरक्षण, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने और बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने में अनुशासन जैसे RBI के कुछ निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया. इसके बाद, RBI ने SBI को कारण बताओ नोटिस जारी किया. SBI के जवाब से संतुष्ट न होने पर, RBI ने SBI पर ₹1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया. हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना ग्राहकों से संबंधित लेनदेन या बैंकों के साथ उनके समझौतों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा. (RBI Latest Update)
कस्टमर के हित और सुरक्षा पर RBI का जोर-
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बैंकों के ऊपर की जाने वाली सख्ति से ग्राहकों के हित सुरक्षित रखना है. जो बैंकों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाएगा.
- साथ ही ये निश्चित करेगा कि कस्टमर को मिलने वाली सर्विस में किसी प्रकार की अनदेखी न हो, इसके लिए आरबीआई समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी करता है.
- इसके साथ ही इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि चाहे बैंक कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है, और किसी भी लापरवाही पर केंद्रीय बैंक (central bank) सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा.
जन स्माल फाइनेंस बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना-
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI update) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ नियमों का पालन न करने के लिए जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Jana Small Finance Bank Limited) पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी.