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एक्शन मोड में RBI, 5 बैंकों पर ठोका लाखों का जुर्माना, जानिये क्या थी वजह

RBI Fine on Banks: RBI समय-समय पर बैंको का निरीक्षण करता रहता है। ताकि ग्राहकों और देश की वित्तीय सुरखा सुनिश्चित हो सके। हाल ही में आरबीआई (RBI) ने पांच बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्‍शन लिया है। जिसमे बैंको पर नियमों का पालन न करने को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक्शन के तहत केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर तगड़ा जुर्माना (penalty on banks) भी लगाया है। आपको बता दें, जुर्माने की यह रकम 9.25 लाख रुपये तक है। कहीं इनमे आपका बैंक तो शामिल नहीं ? आइए खबर में विस्तार से जानते है-

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HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नियमों का पालन नहीं करने के कारण यह एक्‍शन लिया गया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने इन बैंकों पर 9.25 लाख रुपये तक जुर्माना (Bank Penalty) लगाया है। बैंकिंग नियमों और ग्राहक सुरक्षा का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह फाइन (Fine on banks) लगाया गया है। जिन बैंकों के खिलाफ एक्‍शन हुआ है, उनमें हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, स्‍टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एक्‍सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक, राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mandi Urban Cooperative Bank)  शामिल हैं। आइए, जानते हैं कि इन बैंकों पर कितनी-कितनी पेनाल्‍टी लगी है।

 

हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

 

हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (HDCCB) को आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देश (KYC Guidelines) का अनुपालन नहीं करने के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ा है। बैंक केवाईसी ब्‍योरे नियमित रूप से अपडेट करने में नाकाम रहा है। खातों के जोखिम वर्गीकरण के लिए प्रणाली का अभाव देखने को मिला। इनके कारण उस पर जुर्माना लगाया गया।

 

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स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

बैंकिंग नियमों के अनुसार, तय तारीख के भीतर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में एलिजिबल रकम ट्रांसफर नहीं करने के लिए स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Standard Urban Cooperative bank) लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

 

एक्‍सेलेंट को-ऑपेरटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र)

मुंबई में एक्‍सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Excellent Co-operative Bank) लिमिटेड को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ा है। बैंक ने निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक राशि को फंड में ट्रांसफर (Fund transfer) नहीं किया। इसके कारण आरबीआई ने उस पर एक्‍शन लिया।

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राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, राजपालयम (तमिलनाडु)

राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Rajapalayam Co-operative Urban Bank) लिमिटेड पर निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों को दिए गए कर्ज और अग्रिम पर आरबीआई (RBI Bank guidelines) के निर्देशों का पालन न करने के लिए 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैंक ने निदेशकों के रिश्तेदारों को कर्ज दिया और नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित सीमा से ज्‍यादा कर्ज मंजूर किए।

 

मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Mandi  Urban cooperative bank) लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया।