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Savings Account : बैंक खाते में एक साथ ना जमा कराएं इतने पैसे, इनकम टैक्स विभाग घर भेज देगा नोटिस

Savings Account : अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर आयकर अधिकारियों की जांच से बचने के लिए आप एक कारोबारी साल के दौरान अपने बैंक सेविंग अकाउंट में कितनी नकदी जमा और निकाल सकते हैं? अगर आप इस सवाल से जुड़ा जवाब जानना चाहते है तो चलिए आइए जान लेते है इस खबर में-

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Savings Account : बैंक खाते में एक साथ ना जमा कराएं इतने पैसे, इनकम टैक्स विभाग घर भेज देगा नोटिस

HR Breaking News, Digital Desk- (Savings Account) क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग की जांच से बचने के लिए आप अपने बैंक सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में कितनी नकदी जमा या निकाल सकते हैं? पर्सनल फाइनेंस विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर नियमों के तहत, एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

 

 

एक कारोबारी साल (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान आपके सभी सेविंग्स अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी कैश जमा राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) को रिपोर्ट की जानी चाहिए. बैंकों को ऐसे लेन-देन का खुलासा करना चाहिए, भले ही वे कई अकाउंट्स में क्यों न फैले हों.

10 लाख रुपए की लिमिट के बाद क्या होगा?
10 लाख की लिमिट (limit) से ज्यादा राशि होने पर हाई वैल्यू का लेनदेन माना जाता है. बैंकों या फाइनेंशियल कंपनियों (financial companies) को इनकम टैक्स एक्ट, 1962 के सेक्शन 114बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) को इसकी सूचना देनी चाहिए.

एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर आपको अपना पैन नंबर देना होगा. अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आपको फॉर्म 60/61 जमा करना होगा.

इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें?
हाई-वैल्यू वाले कैश लेनदेन के लिए इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए, आपको बैंक स्टेटमेंट (bank statement) और निवेश रिकॉर्ड (record) जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी. ये दस्तावेज़ साबित करेंगे कि आपके पास पैसा कहां से आया. यदि आप अनिश्चित हैं या कैश (cash) के स्रोत के बारे में चिंतित हैं, तो टैक्स (tax) सलाहकार से सलाह लेना फ़ायदेमंद होगा.


जहां तक ​​कैश लेनदेन का सवाल है, धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता है -

 

- एक दिन में किसी व्यक्ति से कुल मिलाकर.

- किसी एक लेनदेन के संबंध में.

- या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित किसी व्यक्ति से लेनदेन के संबंध में.

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