Savings Account : बैंक खाते में जमा कराया इतना पैसा तो इनकम टैक्स विभाग भेज देगा नोटिस
Savings Account : अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार आयकर अधिकारियों की जांच से बचने के लिए आप एक कारोबारी साल के दौरान अपने बैंक सेविंग अकाउंट (bank saving account) में कितनी नकदी जमा और निकाल सकते हैं? अगर आप भी इन्हीं में शामिल है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- क्या आप ये जानते है कि आखिरकार आयकर अधिकारियों की जांच से बचने के लिए आप एक कारोबारी साल के दौरान अपने बैंक सेविंग अकाउंट (bank saving account) में कितनी नकदी जमा और निकाल सकते हैं? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, एक कारोबारी साल के दौरान सेविंग अकाउंट में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
एक कारोबारी साल (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान आपके सभी सेविंग्स अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी कैश जमा राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) को रिपोर्ट की जानी चाहिए. बैंकों को ऐसे लेन-देन का खुलासा करना चाहिए, भले ही वे कई अकाउंट्स में क्यों न फैले हों.
10 लाख रुपए की लिमिट के बाद क्या होगा?
10 लाख की लिमिट से ज्यादा राशि होने पर हाई वैल्यू का लेनदेन माना जाता है. बैंकों या फाइनेंशियल कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट, 1962 के सेक्शन 114बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) को इसकी सूचना देनी चाहिए.
एक दिन में 50 हजार रुपये रुपए से ज्यादा जमा करने पर आपको अपना पैन नंबर (pan number) देना होगा. अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो आपको फॉर्म 60/61 जमा करना होगा.
इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें?
जब आपको हाई-वैल्यू कैश लेनदेन के लिए इनकम टैक्स नोटिस (Income tax notice) मिले, तो घबराएं नहीं! सबसे पहले, बैंक स्टेटमेंट (bank statement) और इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ तैयार रखें. ये सबूत देंगे कि पैसा कहां से आया है. अगर आप अनिश्चित हैं या कैश के स्रोत की घोषणा करने को लेकर चिंतित हैं, तो टैक्स एडवाइजर (tax advisior) से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी. वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप नियमों का पालन करें.
जहां तक कैश लेनदेन का सवाल है, धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता है -
एक दिन में किसी व्यक्ति से कुल मिलाकर.
किसी एक लेनदेन के संबंध में.
या किसी एक घटना या अवसर से संबंधित किसी व्यक्ति से लेनदेन के संबंध में.
