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Saving Account Rules: सेविंग अकाउंट में कैश जमा करवाने से पहले जरूर जान लें RBI के ये नियम, नहीं तो घर आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस

Saving bank account cash limit rules: आजकल बैंक अकाउंट खुलवाने इतने आसान हो गए है की हर किसी के पास खुद का बैंक अकाउंट होता है। ज्यादातर लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाते है ताकि अपनी मेहनत की कमाई (cash limit in bank account) को सुरक्षित रख सके। लेकिन कॅश जमा करते समय अक्सर लोगों को कॅश लिमिट से जुड़े नियमों के बारे में कम जानकारी होती है। आपको बता दें, आपके सेविंग अकाउंट (Bank Income tax rules) में रखे कैश पर भी इनकम टैक्‍स विभाग की नजर रहती है। आइए खबर में विस्तार से जानते है इससे जुड़े नियम-

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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। हमारे देश में लगभग हर नागरिक का बैंक में बचत खाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट होने के कारण सभी के पास बैंक अकाउंट होते हैं। कर्मचारियों के वेतन खाते हैं। व्यापारी बचत खातों में बड़ी मात्रा में धन जमा करते हैं। इसे यूपीआई से जोड़कर हम लेनदेन (Zero Balance Account) को आसान बनाते हैं। हम उस खाते में पैसे जमा करते और निकालते रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि इन जमा और निकासी को लेकर कुछ नियम भी हैं। बड़ी रकम जमा करने और निकालने वालों पर आयकर विभाग (income tax department) की पैनी नजर है। आपको उन नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

 

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आयकर विभाग के नियमों के अनुसार नकद जमा प्रतिबंधित है। यानी हमें एक निश्चित रकम तक ही कैश जमा करना होगा। आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग (bank account cash limit) और कर चोरी जैसी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान लगाया है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।।

कितना है जमा करने की लिमिट
नियम के मुताबिक आप रुपये खर्च कर सकते हैं। 10 लाख या उससे अधिक जमा करने पर आपको आईटी विभाग (IT deaprtment) को सूचित करना होगा। यदि आपके पास चालू खाता है, तो सीमा रु। 50 लाख। यह नकदी तुरंत कर योग्य नहीं है, लेकिन वित्तीय संस्थानों को इस सीमा से अधिक लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। जिन लोगों ने पिछले तीन साल से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें 2% टीडीएस देना होगा। यह भी रु। यह केवल 20 लाख से अधिक की निकासी ( saving account cash limit) पर ही देय है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में इन व्यक्तियों के पास रु। 1 करोड़ पर 5% टीडीएस लगेगा।

 

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नकद जमा करने पर जुर्माना 

आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत छूट प्राप्त टीडीएस को आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filing tips) दाखिल करते समय क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, किसी विशेष वित्तीय वर्ष (cash limit rules in bank) में एक व्यक्ति के पास रु.2 लाख या इससे अधिक नकद जमा करने पर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना बैंक से पैसे निकालने पर लागू नहीं है। एक निश्चित सीमा से अधिक निकासी पर टीडीएस कटौती (TDS Deduction)  लागू होती है।