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Tax on Wedding Gifts : क्या शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर लगता है टैक्स? जान लें नियम

Tax rules on Gifts : हमारे देश में शादियों में खूब पैसा खर्च किया जाता है। भारत में हर शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। शादी में दुल्हा-दुल्हन के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी कई उपहार मिलते हैं। कई शादियों में इन तोहफों की वैल्यू लाखों-करोड़ों में होती है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इन शादी में मिलने वाले उपहारो पर भी टैक्स लगता है? आइए लान लेते है विस्तार से...

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Tax on Wedding Gifts : क्या शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर लगता है टैक्स? जान लें नियम

HR Breaking News (ब्यूरो) : अभी फिलहाल देश में शादियों का सिजन चल रहा है। भारत में शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। शादी में दुल्हे- दुल्हन के साथ उसके परिवार को भी गिफ्ट मिलते हैं। इन तोहफे में पैसों के साथ महंगी ज्वेलरी, गाड़ी, प्रोपर्टी और कई कीमती सामान दी जाती है। ऐसे में कई बार सवाल आता है कि इन सामानों पर कितना टैक्स (Tax on marriage gifts) लगता है। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर कतिना टैक्स लगता है। आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में इसको लेकर क्या नियम है?


जान लें गिफ्ट पर कितना लगता है टैक्स?


शादी के समय पर  दुल्हे-दुल्हन को जो भी गिफ्ट मिलते हैं वह टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब कि गोल्ड, प्रोपर्टी, सामान के साथ बाकी चीजें भी टैक्स फ्री होती (Marriage gifts) है। इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, आपको बता दें कि अगर दुल्हे-दुल्हन के माता-पिता को जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है।


जान लें क्या है गिफ्ट की लिमिट


आपको बता दें कि शादी में दिए गए गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दे सकता है। ये सभी तोहफा टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट देने वाले को इस गिफ्ट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जब दुल्हे-दुल्हन को इस गिफ्ट के बारे में जानकारी देनी होती है।


इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस तरह के गिफ्ट का प्रूफ रखना चाहिए। प्रूफ के तौर पर फोटो भी काम आता है।


क्या शादी में मिले गिफ्ट पर लगता है टैक्स


यदि किसी दुल्हे-दुल्हन को शादी के बाद गिफ्ट मिलता है तब भी वह टैक्स फ्री (tax free)  होता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर शादी के बाद भी महिला को कोई गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट में दी जाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।


बिना किसी प्रूफ के इतना रख सकते हैं सोना


हमारें देश के कानून के अनुसार शादीशुदा महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट के 500 ग्राम तक सोना रख सकती (Woman keep upto 500g gold without any document) है। वहीं, शादी के बिना वह 250 ग्राम सोना रख सकती है। इसी तरह पुरुष केवल 100 ग्राम गोल्ड बिना किसी डॉक्यूमेंट के रख सकते हैं।