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Tax Saving - टैक्स में एक से डेढ़ लाख तक की पा सकते है छूट, ये है तरीका

Tax Saving before 31st March: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। अगर आप भी टैक्स में एक से डेढ़ लाख तक की छूट पाना चाहते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ ले। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में टैक्स में छूट पाने के कुछ तरीके बताने जा रहे है...
 
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Tax Saving - टैक्स में एक से डेढ़ लाख तक की पा सकते है छूट, ये है तरीका

HR Breaking News, Digital Desk- Tax Saving Before 31st March: 31 मार्च की डेडलाइन बहुत करीब आ गई है. अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इसके पहले निवेश कर सकते हैं. 31 मार्च के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ जाएगा और आपने निवेश नहीं किया होगा, तो आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा. और सीधी बात है, पसीने की कमाई को कौन नहीं बचाना चाहता है.

टैक्स प्लानिंग करने से आप अपना पर्सनल फाइनेंस भी मेंटेन कर पाते हैं और टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कौन से टैक्स इस्ट्रूमेंट्स बेहतर साबित होंगे, जहां आप टैक्स बचा सकते हैं. 

 

 

 

 

टैक्स सेविंग के लिए निवेश (Tax Saving on Investment)-


ऐसे कई निवेश हैं, जिनपर सरकार निवेश को टैक्स के दायरे से बाहर रखती है. हालांकि, कुछ-कुछ मामलों में निवेश पर छूट एक लिमिट तक ही मिलती है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स नहीं देना होता. इसमें Public Provident Fund (PPF), Employees' Provident Fund (EPF), Equity Linked Savings Scheme, National Pension System (NPS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Fixed Deposits (FDs) जैसे कई टैक्स सेविंग टूल्स हैं, जिनमें आप निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF)-


आप अपने नाम से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं. PPF पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है. इसके अतिरिक्त PPF योजना तीन गुना टैक्स लाभ देती है क्योंकि IT एक्ट के सेक्शन 80C के अनुसार योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का योगदान किया जा सकता है.

इस पर मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट भी मिलती है. मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है, जिसे 5-5 सालों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. आप इस स्कीम से 7 सालों बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं और 4 सालों बाद इसपर लोन ले सकते हैं.

2. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY)-


बेटियों के लिए यह योजना खासतौर पर चलाई जाती है. इसे भी सेक्शन 80C में छूट की श्रेणी में रखा या है. इस योजना में अकाउंट 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खोला जा सकता है. इसे अधिकतम दो बेटियों के लिए खोला जा सकता है. 18 साल की होने के बाद बेटी को खाते का स्वामित्व मिल जाता है. इस योजना पर दी जा रही मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी है. योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है, जबकि सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. 


3. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme- SCSS)-


वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 60 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसकी निवेश अवधि अधिकतम 5 साल है. इस योजना में न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपये और अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपये है. मैच्योरिटी पीरियड के बाद इसे तीन सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर केंद्र सरकार प्रति वर्ष 8 फीसदी ब्याज दर दे रही है. अकाउंटहोल्डर्स आईटीआर फाइल करते हुए सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मांग सकते हैं.

4. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate- NSC)-


पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको एक बार में निवेश करना होता है. आपको मैच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाता है. इसका टेन्योर 5 सालों का है. मिनिमम 1,000 रुपये का है. मैच्योरिटी पर कुल ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन सालाना इंटेरस्ट पहले चार सालों में स्कीम में ही रीइन्वेस्ट हो जाता है, ऐसे में इसे अलग निवेश के तौर पर देखा जाता है और 80C के तहत टैक्स डिडक्शन मिल जाता है.

5. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम (Term Deposit Account)-


पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम कुछ-कुछ बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा होता है. इसमें 1, 2, 3 और 5 सालों के लिए निवेश किया जा सकता है. हालांकि, यहां बता दें कि इसके ब्याज पर आपको 80C के तहत तभी टैक्स छूट मिलती है, जब डिपॉजिट पांच सालों वाला हो. अलग-अलग टेन्योर पर अलग-अलग इंटरेस्ट रेट लागू होगा. मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपये है, और इसपर मैक्सिमम लिमिट जैसी कोई सीमा नहीं है. हां, लेकिन आपको टैक्स बेनेफिट 1.5 लाख पर ही मिलता है. इसपर आपको 6.7% ब्याज मिलता है.


6. नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)-


रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करने के लिए एनपीएस एक बढ़िया निवेश है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सीधे 2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. एनपीएस में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की सीमा के अंदर) डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा सेक्शन 80 CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन और लिया जा सकता है. यानी कि एनपीएस में निवेश आपके लिए 2 लाख तक टैक्स बचा सकता है.