Tenant Rights : क्या किराएदार की इजाजत के बिना घर में एंट्री कर सकता है मकान मालिक, किराएदारों को मिले ये अधिकार
HR Breaking News, Digital Desk- (Tenant Rights) किराया समय पर चुकाने के बावजूद अगर आप मकान मालिक की किचकिच से परेशान हैं, जैसे बार-बार घर से निकालने की धमकी देना, मेहमानों पर आपत्ति जताना, या बिना अनुमति घर में घुसना, तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।
किरायेदार के तौर पर आप इन हरकतों को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किरायेदार के तौर पर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। (Landlord rights)
क्या है किराएदार के अधिकार (what are the rights of the tenant)-
- किराए पर कोई भी घर लेने से पहले रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। बिना रेंट एग्रीमेंट के आप मुश्किल में फंस सकते हैं। एक बार रेंट एग्रीमेंट (rent aggrement) बनने के बाद मकानमालिक बिना किरायेदार की जानकारी के उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है।
- बिना आपकी मर्जी के मकानमालिक किरायेदार के घर में नहीं घुस सकता है। किरायेदार की अनुमति के बाद ही वो उस फ्लैट में प्रवेश कर सकता है।
- रेंट एग्रीमेंट में सभी शर्तों का लिखित तौर पर होना जरूरी है। अगर उसमें सारी शर्तें नहीं लिखी है तो टेनेंसी एक्ट 2021 को माना जाएगा। अक्सर मकानमालिक और किरायेदार के बीच घर में टूट-फूट को लेकर विवाद होता है। टूट की मरम्मत कौन करवाएगा, इसे लेकर विवाद होता है। आपको बता दें कि छोटी-मोटी टूट-फूट की जिम्मेदारी किरायेदार की होती है।
- वहीं बिल्डिंग (buidling) से संबंधी किसी भी बड़ी टूट के मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। अगर वो टूट किरायेदार के कारण हुई है तो फिर वो उसे ही ठीक करवाना होगा।
आने-जाने पर पाबंदी लगाना गलत -
कई मकान मालिक किराएदार के आने-जाने पर पाबंदी लगाते हैं। रात को लौटने का समय तय कर देते हैं। आपको बता दें कि समय की पाबंदी को लेकर कोई कानून नही हैं। वहीं पार्किंग को लेकर भी अक्सर विवाद होता है। समय और पार्किंग को लेकर दोनों आपसी सहमति से ही बात को सुलझा सकते हैं। कई बार पेट्स रखने को लेकर मकान मालिक पर निर्भर करता है कि वो आपको घर में पालतू जानवर रखने की सहमति देते हैं कि नहीं।
घर खाली कराने को लेकर नियम-
मकान मालिक की धमकियों के बावजूद, किरायेदार के अधिकार सुरक्षित हैं। रेंट एग्रीमेंट में घर खाली करवाने के नियम स्पष्ट होते हैं, और मकान मालिक उनसे हटकर काम नहीं कर सकता। एग्रीमेंट (aggrement) की शर्तों के अतिरिक्त, मकान मालिक को घर खाली करवाने से पहले एक महीने का नोटिस देना अनिवार्य है।
किराएदार के पास अधिकार है कि वो घर खाली करने से पहले अपनी एडवांस जमा (advance deposit) को वापस मांग सकता है या किराए में एडजस्ट (adjust) कर सकता है। अगर किराएदार की मौत हो जाती है तो उनका परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी उस घर में समान अधिकार के साथ रह सकता है।
