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ITR भरने वालों को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे, मुश्किल काम भी होंगे फटाफट

आज के समय में मकान, जमीन, कार या किसी व्‍यवसाय को शुरू करने के लिए ज्‍यादातर लोग लोन लेते हैं. लोन के समय आपसे आपकी इनकम का सबूत मांगा जाता है. ऐसे में नौकरीपेशा लोग तो फिर भी कंपनी की सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, लेकिन जो नौकरी नहीं करते, वो आमदनी का प्रमाण कैसे देंगे? आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। ऐसे में पिछले 2 या 3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी उनके काम आती है और इससे लोन मिलना आसान हो जाता है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) किसी भी व्‍यक्ति की आय का पुख्‍ता प्रमाण होता है.

आसानी से मिलता लोन


आज के समय में मकान, जमीन, कार या किसी व्‍यवसाय को शुरू करने के लिए ज्‍यादातर लोग लोन लेते हैं. लोन के समय आपसे आपकी इनकम का सबूत मांगा जाता है. ऐसे में नौकरीपेशा लोग तो फिर भी कंपनी की सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, लेकिन जो नौकरी नहीं करते, वो आमदनी का प्रमाण कैसे देंगे? ऐसे में पिछले 2 या 3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी उनके काम आती है और इससे लोन मिलना आसान हो जाता है. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) किसी भी व्‍यक्ति की आय का पुख्‍ता प्रमाण होता है.

वीजा के लिए जरूरी है ITR


जब आप किसी दूसरे देश की यात्रा करने जाते हैं तो आपको वीजा बनवाने की जरूरत होती है. कई देशों की वीजा अथॉरिटीज, वीजा जारी करने की प्रक्रिया में इनकम टैक्‍स रिटर्न की कॉपी मांगते हैं. ITR के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है. जो लोग खुद नहीं कमाते हैं, उनके माता-पिता या अभिभावक के आईटीआर की कॉपी दी जा सकती है.

बड़ी रकम की बीमा पॉलिसी के लिए


जब आप 50 लाख या 1 करोड़ रुपए या फिर इससे ज्‍यादा रकम की कोई भी बीमा पॉलिसी को खरीदते हैं तो आपको इसके लिए आईटीआर रसीद दिखाने की जरूरत पड़ती है. एलआईसी में तो खासतौर पर 50 लाख या इससे अधिक की टर्म पॉलिसी लेने पर आपसे आईटीआर दस्‍तावेज मांगे जाएंगे. इससे ये तय होता है कि आप इतनी बड़ी रकम का बीमा करवाने के योग्‍य हैं या नहीं.

बिजनेस शुरू करने में मददगार


अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आप किसी सरकारी विभाग से कॉन्‍ट्रैक्‍ट हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है. किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR जरूरी होता है.

एड्रेस प्रूफ भी है आपका रिटर्न


आजकल इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने का जमाना है. लेकिन, मैनुअली भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है. इससे यह एड्रेस के तौर पर भी स्वीकार की जाती है. ITR इनकम के साथ एड्रेस प्रूफ बन जाता है.