UP में इन लोगों को घर की मरम्मत के लिए मिलेंगे 70 हजार रुपये, सरकार ने किया ऐलान

HR Breaking News, Digital Desk- मकान किसी भी आदमी की मूलभूत जरूरत होती है। मकान पुराना हो या मकान गिर जाए तो उस मकान को दुबारा से बनाना काफी मुश्किल होता है। विशेषकर किसान एवं श्रमिक वर्ग के लिए घर की मरम्मत के भारी खर्च का वहन कर पाना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार, घर की मरम्मत में लगने वाली लागत के लिए गरीबों को सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को 70 हजार रुपए की सहायता राशि घर की मरम्मत के लिए देने का ऐलान किया है। इस कदम से किसानों, मजदूर वर्ग को काफी फायदा मिलने वाला है।
घर मरम्मत योजना : कितनी दी जाएगी सहायता राशि-
घर की मरम्मत के लिए जहां लोगों को 70 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। वहीं आपदा से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के इस कदम से ज्यादा से ज्यादा गरीब वर्ग को सहायता मिल पाएगी। घर मरम्मत के लिए 70 हजार रूपए जबकि घर परिवार में मृत्यु होने पर पीड़ित को 4 लाख रुपए की तुरंत सहायता दी जाएगी।
मकान मरम्मत योजना : किन्हें मिलेगी सहायता-
इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के उन लोगों को मिलेगा जिनका घर भारी बारिश या प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो और घर को क्षति पहुंचा हो। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने इस योजना में वैसे घरों को सम्मिलित कर उन्हें तुरंत लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। आपदा में किसी भी प्रकार की मृत्यु या अन्य जानमाल के नुकसान पर सरकार ने 4 लाख रुपए की तुरंत सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उत्तरप्रदेश के आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों को ही मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज-
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है।
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
बैंक पासबुक
आवेदन फॉर्म
मोबाइल नम्बर
इमेल आईडी ( यदि हो )
कैसे मिलेगा लाभ-
योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर सर्वे चला रही है। आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। इससे किसानों, मजदूरों और पीड़ितों को तुरंत सहायता भी मिल रही है। लेकिन अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपदा प्रभावित इलाकों में आप ग्राम पंचायत स्तर या खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी को योजना का लाभ देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए आप उत्तरप्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना में भी मिलता है मुफ्त घर का लाभ-
उत्तरप्रदेश में जन आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना (pm awas yojana) के तहत भी घर बनाने पर गरीबों को एक मुश्त राशि दी जाती है। यह राशि 1 लाख 20 हजार रुपए की होती है। ग्रामीण इलाकों में आवास योजना की राशि एक मुश्त ही प्राप्त होती है। लेकिन पीएम आवास योजना शहरी में बैंक लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। शहरी इलाकों में घर खरीदने पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी होम लोन पर ब्याज के तौर पर दी जाती है।