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UP News : हाउस टैक्स देने वालों को बड़ा झटका, 1 अप्रैल से 12 प्रतिशत ज्यादा देना होगा कर

UP News : हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो एक अप्रैल से आपको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।  31 मार्च तक ही प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) अदा करने पर ही इस ब्याज से राहत मिल सकती है।

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HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो एक अप्रैल से आपको 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर ही इस ब्याज से राहत मिल सकेगी। नगर निगम ने ऑनलाइन, आफलाइन बिल का भुगतान करने सहूलियत दी है। 31 मार्च को नगर निगम में अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे।

ऑनलाइन पेमेंट के जरिए गृहकर का भुगतान किया जा सकता है। नगर निगम प्रशासन द्वारा शत प्रतिशत हाउस टैक्स हासिल करने के लिए अभियान चलाया। 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और इसके बाद अप्रैल का पहला सप्ताह पूरे एक साल के लेखा-जोखा और बहीखाता को मेंटेन करने में लगा दिया जाता है।

ऐसे में जो लोग बार-बार कहने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं, उन लोगों पर एक्शन और पेनाल्टी लगाने के लिए भी प्लानिंग कर ली गई है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जो भी मकान मालिक अपने भवन का हाउस टैक्स 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक आनलाइन या आफलाइन जमा नहीं करता है तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं हाउस होल्डर जितने भी महीने देर करेगा, उतने महीने का भी हाउस टैक्स देना होगा और हर माह में ब्याज की रकम जुड़ती जायेगी।

मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे मैसेज-

नगर निगम टैक्स विभाग की तरफ से सभी जोनों का डाटा जुटाया गया। जिनके अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं हुए हैं उन सभी के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जा रहा है। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि समय के साथ जमा नहीं करने पर क्या समस्या हो सकती है।

ऐसे बढ़ेगा हाउस टैक्स-

मान लिया जाये कि किसी हाउस होल्डर का हाउस टैक्स मार्च तक एक लाख रुपये था तो वह अब अप्रैल से 1 लाख 12 हजार रुपये हो जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया, जो भी हाउस होल्डर नियमानुसार 31 मार्च तक हाउस टैक्स का भुगतना नहीं करता है तो उन्हें ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इसके साथ ही जोनल के माध्यम से अग्रिम कार्रवाई की सूचना दी जाएगी।