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Wheat Price Control : गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जमाखोरी भी होगी बंद

Wheat Stock Update :गेहूं और आटा की महंगाई को रोकने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में लगातार जमाखोरी और सट्‌टा बढ़ रहा था। अब सरकार ने इस पर नकेल कसनें का फैसला ले लिया है। बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने कहा वो गेहूं और चावल की कीमतों पर नकेल कसने के लिए उसके स्टॉक पर पैनी नजर बनाए हुए है जिससे इसकी उपलब्धता देशभर में सुनिश्चित की जा सके। आइए जान लेते है कि क्या है सरकार का फैसला..
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HR Breaking News, Digital Desk : भारत में चुनावों (election 2024) का ऐलान हो चूका है और अब लोकसभा चुनाव सिर पर है ऐसे में गेहूं की कीमतों (wheat prices) में किसी भी प्रकार के उछाल या उसकी जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक को घोषित करना अनिवार्य कर दिया है. दरअसल सरकार ने पहले गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा रखा था उसकी मियाद 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है. जिसके मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है. 

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय (Ministry of Food Supplies) ने कहा कि वो गेहूं और चावल की कीमतों पर नकेल कसने के लिए उसके स्टॉक पर पैनी नजर बनाए हुए है जिससे इसकी उपलब्धता देशभर में सुनिश्चित की जा सके. उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है. 

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा (food security) को ध्यान में रखते हुए, गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने ये तय किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स को वेबसाइट पर जाकर गेहूं के स्टॉक पोजीशन को डिक्लेयर करना होगा. इन सभी ट्रेडर्स को अगले आदेश तक एक अप्रैल 2024 से हर शुक्रवार के https://evegoils.nic.in/wheat/login.html पोर्टल पर जाकर अपने गेहूं के स्टॉक्स की जानकारी को साझा करना होगा. 

 

 


साथ ही सरकार ने सभी इकाईयों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि गेहूं के स्टॉक की नियमित तौर पर और सही जानकारी (wheat stock correct information on portal) उपलब्ध कराई जा रही है. 

जानकारी के लिए बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी इकाईयों के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट घोषित करने की मियाद की 31 मार्च 2024 को एक्सपाइरी है. इसके बाद सभी इकाईयों को पोर्टल पर जाकर गेहूं के स्टॉक की जानकारी को साझा करना होगा. चावल के स्टॉक घोषित करने का नियम पहले से ही लागू है. 

जानकारी के अनुसार सरकार ने कहा कि जो भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड (Registered on the portal) नहीं है वो रजिस्टर कर हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक को घोषित कर सकते हैं. सभी इकाईयों के लिए पोर्टल पर जाकर स्टॉक को घोषित करना जरूरी है.