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EPF अकाउंट से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा, फटाफट यहां जान लें तरीका

Advance money from EPF Account : जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और हर महीने आपका ईपीएफ कटता है तो ऐसे में आप नौकरी के दौरान ईपीएफ का पैसा निकालकर भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के हिसाब से ही आप अपने ईपीएफ के पैसों को एडवांस में निकलवा सकते हैं। आइए जान ले नियम..

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EPF अकाउंट से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा, फटाफट यहां जान लें तरीका

HR Breaking News, New Delhi : जो भी लोग नौकरी कर रहे है उन्हे ईपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी होती है। हर नौकरीपेशा व्यक्ति का ईपीएफ अकाउंट होता है। ये ईपीएफ अकाउंट EPFO की तरफ से मैनेज किया जाता है। आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने इस पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। जितना पैसा आप जमा करते हैं, उतना ही कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। ये ईपीएफ का पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलता है। हालांकि, इस पैसे को आप बीच में भी निकाल (withdraw money from pf account) सकते हैं। हालांकि, इसके अपने नियम होते हैं। यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हैं।

निकाल सकते हैं EPF से पैसा

बता दें कि आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने (withdraw money from pf account) के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में आप फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं। आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं। फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ पार्ट निकासी (फॉर्म 31) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पैसा 20 दिनों में नहीं आता है तो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।


EPF से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

जानकारी के लिए बता दें कि EPFO के सदस्य इसकी ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से अपना पीएफ क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर इंटर करना होगा।

एक बार लॉगइन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब (Online Services Tab) के तहत 'क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)' पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां पर आपको यूएएन से जुड़ा सही अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट के वेरिफाई होने के बाद आपको ईपीएफओ (EPFO) के बताए गए नियमों को पूरा करना जरूरी है। इसके बाद क्लेम के लिए अप्लाई करके सबमिट का बटन दबा दें।

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