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ट्रक चालक की हत्या करने वाले क्लीनर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए उचाना निवासी नवीन उर्फ काला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गत 13 जुलाई को अदालत
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ट्रक चालक की हत्या करने वाले क्लीनर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने ट्रक चालक की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए उचाना निवासी नवीन उर्फ काला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गत 13 जुलाई को अदालत ने आरोपित नवीन को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इस संबंध में बरवाला थाना में 2018 में सोनीपत निवासी जयपाल की शिकायत पर हत्या, लूट और शव को खुर्दबुर्द करने का केस दर्ज किया था।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सोनीपत जिला के धनाना गांव के रहने वाले जयपाल ने बरवाला थाना पुलिस में दी गई शिकायत में कहा था कि उसका छोटा भाई 38 वर्षीय संजय झज्जर के जाखौदा निवासी रणबीर के पास ट्रक चालक था। उस समय ट्रक पर उचाना निवासी नवीन क्लीनर का काम करता था। 28 अप्रैल 2018 को भाई संजय ट्रक लेकर घर आया और 29 अप्रैल 2018 की सुबह करीब 9 बजे लुधियाना के लिए ट्रक लेकर निकला। ट्रक में लोहे का स्क्रैप लोड था। क्लीनर भी उसके साथ था। एक मई 2018 को उसे सूचना मिली कि संजय का शव जींद रोड पर सड़क किनारे पड़ा है। सूचना पाकर वह सीएचसी बरवाला पहुंचा। जहां उसने शव की शिनाख्त की। संजय के शरीर पर चोट के निशान थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

किस धारा में कितनी सजा

अदालत ने धारा 302 में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्मान लगाया है। धारा 394 में चार साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना। शव को खुर्दबुर्द करने की धारा 201 में दोषी को दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।