DC ने दिया लैब संचालकों निर्देश, जानिए…
HR BREAKING NEWS. हिसार उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने लैब संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना संक्रमितों के एचआरसीटी चेस्ट सहित अन्य लैब टेस्ट के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी दरों से अधिक दरें न ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एचआरसीटी चेस्ट के लिए 2100 रुपये, आईएल-6 के लिए 1,000, डी-डाईमर के लिए 400 रुपये, एलडीएच के लिए 250 रुपये, सीआरपी के लिए 350 रुपये, प्रोकैल्सिटोनिन के लिए 1,500 रुपये और फेरिटिन के लिए 300 रुपये कि दर तय की हैं।
इन दरों में टेस्ट पर होने वाले सभी खर्च जैसे पीपीई, पैकिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग और जीएसटी/कर इत्यादि शामिल हैं। टेस्ट के होम कलेक्शन मामलों में परिवहन, पीपीई किट इत्यादि के लिए प्रति घर 200 रुपये लेने की अनुमति होगी। पीपीपी मोड के तहत स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने वाले सीटी स्कैन केंद्रों पर ये दरें लागू नहीं होंगी। इन केंद्रों पर मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। उल्लंघना पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
