आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली दोषी महिला को सुनाई छह साल की सजा
एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार के एएसजे जीएस वधवा की अदालत में चले करीब साढ़े तीन साल चले बासड़ा गांव के रहने वाले नत्थुराम को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी करार दी गई महिला मूर्ति देवी को छह साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में गत दिवस अदालत ने आरोपित महिला को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना में 20 अक्टूबर 2017 को बासड़ा वासी भीम सिंह की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
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पुलिस को भीम सिंह ने बताया था कि 20 अक्टूबर को मेरे गांव का छोटू राम पिता नत्थुराम के पास आया था। उसने मूर्ति देवी को समझाने के लिए कहा था जिसने सतबीर के खिलाफ दरखास्त दे रखी है। जब मेरे पिता मूर्ति देवी को समझाने के लिए उसके घर गए तो वह उन्हें गलत बोलने लगी। उन्हें धमकाने लगी। इसके बाद पिता के खिलाफ बालसमंद चौकी में शिकायत दे दी। बोली कि रेप केस में अंदर करवाकर मानूंगी। सात साल तक जमानत नहीं होने दूंगी। इससे पिता काफी परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें समझाया सब ठीक हो जाएगा मगर वे बोले कि मेरी बेइज्जती करके समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा कि थाना में जाकर पुलिस से बात करेंगे। ऐसे थोड़ी न कोई झूठे केस में फंसा सकता है। पिता रात को सो गए थे। उन्होंने परेशानी के चलते स्प्रे पी लिया। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया तो जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को छह साल की सजा सुनाई है।