रिश्वत मामले में दोषी करार दिए गए तहसील कल्याण अधिकारी को सुनाई चार साल की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार जिले की एक अदालत ने अनुदान राशि की अदायगी के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में दोषी करार दिए गए तहसील कल्याण अधिकारी राजकुमार चार साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा बीस हजार रुपये की जुर्माना लगाया। इस संबंध में कैमरी गांव निवासी ओमप्रकाश की शिकायत पर विजिलेंस ने मार्च 2017 में राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में गत 20 जुलाई को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव कैमरी निवासी ओम प्रकाश की शिकायत पर मार्च 2017 में विजिलेंस विभाग ने केस दर्ज किया था।
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शिकायतकर्ता का कहना था कि 19 मार्च 2016 को उसने अंतरजातीय विवाह किया था। उस समय सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने पर 1 लाख दस हजार रुपये की अनुदान राशि मिलती थी। उसने तहसील कल्याण विभाग में आवेदन जमा करवाया था।आवेदन के आधार पर 19 मार्च 2017 को उसके खाते में 51000 की राशि तो आ गई लेकिन बकाया राशि नहीं आई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभाग के तहसील अधिकारी राजकुमार ने शेष रकम आने की एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी। इस पर उसने इतनी रकम देने पर असमर्थता जताई। बाद में पांच हजार रुपये में सौदा तय हो गया। इस मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपित राजकुमार को दोषी करार दिया था। उक्त मामले में अदालत ने तहसील कल्याण अधिकारी राजकुमार को चार साल की सजा सुनाई है।