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बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान की बेटी से पर्स छीनने वाले दोषियों को सुनाई पांच पांच साल की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार की एक जिला अदालत ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दिवंगत गौरीशंकर अत्री की बेटी ऊषा अत्री से छीनाझपटी मामले में दोनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान की बेटी से पर्स छीनने वाले दोषियों को सुनाई पांच पांच साल की सजा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार की एक जिला अदालत ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दिवंगत गौरीशंकर अत्री की बेटी ऊषा अत्री से छीनाझपटी मामले में दोनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने गत 12 जुलाई को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया थ। इस मामले में अर्बन एस्टेट थाना में गत दो अप्रैल 2019 को रेंटल कॉलोनी निवासी ऊषा अत्री के गाड़ी चालक महावीर कॉलोनी निवासी मनीष और महावीर कॉलोनी निवासी अनिल के खिलाफ धारा 379ए व 120बी के तहत केस दर्ज किया गया था।

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बता दें कि दो अप्रैल 2019 को रेंटल कॉलोनी निवासी ऊषा अत्री ने अर्बन एस्टेट थाने में दी शिकायत में बताया था कि वह बैंक से रुपये निकलवाकर अपने गाड़ी चालक मनीष के साथ लजीज वाटिका की तरफ से घर जा रही थी। रास्ते में मनीष लजीज वाटिका के पास गाड़ी रोककर प्रेस किए हुए कपड़े लेने लगा। उसी दौरान एक युवक ऊषा अत्री से पर्स छीन कर भाग गया। पर्स में तीन लाख 29 हजार 400 रुपये, एक सोने की तुलसी की माला, ग्रीन गोल्ड पन्ने की दो रिंग, इंडियन ओवरसिस बैंक की पासबुक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, सरकारी आईकार्ड, पीपीएफ की कॉपी व दो चाबी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ छीना झपटी का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है।