Fatehabad News : कोर्ट के आदेश के बाद जेजेपी नेता देवेंद्र बबली के सुरक्षा कर्मी सहित तीन पर मामला दर्ज

हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली (Devendra Babli) की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी और दो महिला सहकर्मियों पर दुष्कर्म केस से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में फतेहाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह (Balwant Singh) के आदेश पर हुई है।
केस आईपीसी की धारा 193, 195, 196, 467, 471 के तहत दर्ज हुआ है। मामले में एक सप्ताह पहले कोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुना चुकी है।
मंत्री की सुरक्षा में तैनाती से पहले का मामला
फतेहाबाद पुलिस ने जिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है, उनमें एक कर्मचारी कीमती लाल वर्तमान में राज्य के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की सुरक्षा में तैनात है। इससे पहले वह थाने में तैनात था और उसके थाने में तैनाती के दौरान की गई गड़बड़ी की वजह से हुआ है। देवेंद्र बबली की सुरक्षा में तो कुछ दिन पहले ही आया है।
इसके साथ ही दो महिला पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि दुष्कर्म के इस केस में तीनों पुलिस कर्मियों पर कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से छेड़छाड़ करने और नए सबूत बनाकर पेश करने के आरोप हैं।
क्या था पूरा मामला
28 नवंबर 2020 को फतेहाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर जींद के डूमरखां निवासी गुलाब के खिलाफ शादी की नियत से उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। बाद में युवती के मेडिकल में उससे दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पोक्सो एक्ट धारा 6 और जोड़ दी थी। इस मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी।
हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी पुलिस कर्मी
एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने तीनों पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज होने की पुष्टि की। साथ ही बताया कि अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी पुलिस कर्मी हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं और उन्होंने रिट लगा दी है। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है।
20 साल की सजा
आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 24 मार्च को नाबालिग से शादी करने की नीयत से अपहरण करके साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसी मामले में तीन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। जानकारी मिली है कि उन्होंने जो सबूत इस केस में अदालत में पेश किए थे, उनसे छेड़छाड़ की बात सामने आई है।