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हरियाणा सरकार की एकमुश्त ऋण भुगतान योजना आगामी 31 दिसंबर तक लागू

फतेहाबाद । जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अतिदेय ऋणी सदस्यों को लाभ देने के लिए एकमुश्त ऋण भुगतान योजना लागू की है जोकि 31 दिसंबर लागू रहेगी, जिसमें ऋणी सदस्य अपना अतिदेय मूलधन व 50 प्रतिशत ब्याज जमा करवाकर
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हरियाणा सरकार की एकमुश्त ऋण भुगतान योजना आगामी 31 दिसंबर तक लागू

फतेहाबाद । जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अतिदेय ऋणी सदस्यों को लाभ देने के लिए एकमुश्त ऋण भुगतान योजना लागू की है जोकि 31 दिसंबर लागू रहेगी, जिसमें ऋणी सदस्य अपना अतिदेय मूलधन व 50 प्रतिशत ब्याज जमा करवाकर 50 प्रतिशत ब्याज व जुर्माना माफी योजना का लाभ उठा सकता है।

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उन्होंने बताया कि जिला में चार शाखाओं फतेहाबाद, रतिया, टोहाना व भूना के 1642 अतिदेय ऋणियों की तरफ 65 करोड़ 32 लाख रुपये बकाया है जो कि ऋणी सदस्य गत 30 सितंबर 2020 तक के ब्याज का आधा ब्याज व अपनी अतिदेय मूलधन राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हंै। प्रदेश सरकार द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को भी आधे ब्याज की माफ दी जाती है, वह किसान भी अपनी किस्त समय पर जमा करवाकर आधे ब्याज की माफी का लाभ उठा सकता है।

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उन्होंने बताया कि यह एक मुश्त ऋण माफ योजना आगमी 31 दिसंबर 2020 तक सीमित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति मुख्यालय कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667 227363 तथा फतेहाबाद शाखा के दूरभाष नंबर 01667 220051, भूना शाखा 01667 242213, रतिया शाखा 01697, 250103 व टोहाना शाखा के दूरभाष नंबर 01692 230221 पर किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हंै।

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