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गैंगस्टर पपला गुर्जर को उम्रकैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना, 6 साल पहले महिला को 23 गोलियां मारी थीं

HR BREAKING NEWS, HISAR हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन ने दोपहर साढ़े 12 बजे फैसला सुनाया। अदालत ने पपला गुर्जर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले
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गैंगस्टर पपला गुर्जर को उम्रकैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना, 6 साल पहले महिला को 23 गोलियां मारी थीं

HR BREAKING NEWS, HISAR हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बिमला मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हरियाणा में नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन ने दोपहर साढ़े 12 बजे फैसला सुनाया। अदालत ने पपला गुर्जर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के समय गैंगस्टर पपला कोर्ट में मौजूद था। बिमला मर्डर केस में अदालत ने 25 अक्टूबर को ही पपला को दोषी करार दिया था। मंगलवार सुबह उसे भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। पपला गुर्जर ने 6 साल पहले बिमला की 23 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस केस के 6 अन्य आरोपी संदेह के लाभ के चलते 3 साल पहले बरी हो चुके हैं।


महेन्द्रगढ़ जिले में खैरोली गांव के विक्रम उर्फ पपला गुर्जर ने 21 अगस्त 2015 की रात अपने ही गांव की 65 वर्षीय बिमला को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था। बिमला को 23 गोलियां मारी गईं। इस केस में पपला और उसके 6 साथियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे छुड़वा ले गए। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले में 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया जबकि पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को दोषी ठहरा दिया। एडवोकेट अजय चौधरी के अनुसार, बिमला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अपने पिता श्रीराम और बेटे संदीप के मर्डर में पपला के खिलाफ गवाही देने पर अड़ी हुई थी। श्रीराम और संदीप का मर्डर पपला ने ही किया था।


पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी के अनुसार, पपला को FSL, बिमला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके पर मौजूद बिमला के देवर दुड़ाराम की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया। FSL रिपोर्ट में बिमला को 23 गोलियां मारने के साथ ही दो हथियार इस्तेमाल करने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम के दौरान बिमला के शरीर से 9MM पिस्टल के अलावा देसी कट्‌टे की गोलियां भी निकली थीं।


पपला गुर्जर से जुड़े मामले में आने वाले फैसले को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही नारनौल कोर्ट में गहमागहमी रही। कोर्ट परिसर में तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। तकरीबन 11 बजे पुलिसवालों के घेरे में नसीबपुर जेल से गैंगस्टर पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट लाया गया। यहां उसे न्यायाधीश सुधीर जीवन की कोर्ट में पेश किया गया। लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों पक्षों के बीच सजा पर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा सुना दी। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आए पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह हत्याकांड का हवाला देकर बिमला मर्डर केस को भी जघन्य अपराध मानते हुए पपला गुर्जर को फांसी की सजा देने की अपील की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पपला गुर्जर को उम्रकैद की सजा दी।

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