सरकार ने किया नया डीसी रेट लागू, इतनी बढ़ेगी सैलरी
HR Breaking News (ब्यरो) media reports: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने वर्ष 2022- 2023 के सत्र के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया है। इसका लाभ चंडीगढ़ के सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कोरपोरेशन,(Corporation) पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (undertaking)और चंडीगढ़ प्रशासन की ऑटोनोमस (autonomous)(स्वशासी) इकाईयों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा।
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इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में करीब 1000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह न्यूनतम रेट स्थायी पदों पर वेतनमान को देखते हुए प्रस्तावित किए गए हैं। यह रेट सिर्फ 8 घंटे की सेवाओं के लिए हैं। पार्ट टाइम कर्माचारियों के घंटों के हिसाब से सेवाओं को देखते हुए कमाई का आंकलन किया जा सकता है।
चंडीगढ़ प्रशासन के डीसी ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका पर 13 नवंबर, 2000 को जारी फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 22 नवंबर, 2001 को जारी आदेश के तहत न्यूनतम वेतन के साथ भत्ते भी दिए जा सकते हैं।
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मासिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को मासिक रूप से बढ़े हुए भत्ते देने होंगे। इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा या अन्य राज्य के दफ्तर, जो चंडीगढ़ में स्थापित हैं, वह इन नए वेतनमानों को अपनाने संबंधी फैसला ले सकते हैं।
