Tractor Yojana : सरकारी योजना के तहत आधी कीमत में मिलेंगे ट्रैक्टर, ऐसे उठाएं लाभ

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों ( Farmer ) की मदद करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) शुरू की गई थी। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसी किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे तो इससे न केवल क्षेत्र में विकास और विकास को गति मिलेगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इसी लिए सरकार किसानों को सब्सिडी ( Subsidy ) से ट्रैक्टर दे रही है.
PM Kisan Tractor Yojana के क्या लाभ हैं?
इस वित्तीय वर्ष (2020-21) में भी सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी सब्सिडी ( Subsidy ) देगी। इस प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और वह भी आधी कीमत में।प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना मूल रूप से भारत में सीमांत और छोटे किसानों (Farmer ) के लिए शुरू की गई है।
किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी 50 प्रतिशत subsidy
इस प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) के तहत किसान बाजार में उपलब्ध किसी भी ब्रांड का ट्रैक्टर खरीद सकता है। यह योजना देश के हर राज्य में लागू की गई है । किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी सब्सिडी ( Subsidy ) के साथ कर्ज भी दिया जाता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग वेबसाइट विकसित की गई है। किसान ( Farmer ) अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर भी ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) का लाभ किसानों को उनके बैंक खाते में पंजीकरण के तुरंत बाद दिया जाएगा।एक किसान केवल एक ट्रैक्टर खरीद सकता है और इस सब्सिडी ( Subsidy ) योजना में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।इस योजना में शामिल होने वाले किसान ( Farmer ) किसी अन्य कृषि मशीन सब्सिडी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी किसे मिलेगी
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) के अंतर्गत महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है। हालांकि सामान्य वर्ग में आने वाले किसानों ( Farmer ) को राज्य सरकार के नियमानुसार ट्रैक्टरों पर सब्सिडी ( Subsidy ) मिलती है।
ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है
- उत्तर प्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30% सब्सिडी दी जाती है।
- इस सब्सिडी का लाभ उद्यान विभाग द्वारा दिया जा रहा है।
- सामान्य वर्ग के किसानों को 20 एचपी तक के ट्रैक्टर खरीदने पर 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
- वहीं, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी ( Subsidy ) दी जाती है।
- इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। किसानों ( Farmer ) को यहां से ट्रैक्टर खरीदने पर 45,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
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क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना
किसानों ( Farmer ) को खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए। देश में कई किसान ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। वह या तो किराए पर ट्रैक्टर लेता है या फिर बैलों के सहारे खेती करता है। ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिलता है।
50% सब्सिडी उपलब्ध है
केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी ( Subsidy ) देती है। इसके तहत किसान कंपनी से आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बाकी पैसा सरकार देगी। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) के अंतर्गत किसानों ( Farmer ) को ट्रैक्टरों पर 20 से 50% की सब्सिडी देती हैं।
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PM-Kisan Tractor Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान के नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- पहचान पूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस सब्सिडी ( Subsidy ) योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल कृषि विभाग या निकटतम सीएससी केंद्र जाना है।
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कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन पत्र लें और उसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे किसान ( Farmer ) का नाम, पता आदि भरें। फिर आवेदन पत्र के साथ अपने सभी दस्तावेज संलग्न करें और वहां जमा करें । प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) का लाभ केवल पात्र किसानों को ही दिया जाएगा।