खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला, नाम जुड़वाना तो यह सब करना होगा
एक दिन पहले पूरे प्रदेश में करीब 80 हजार से ज्यादा आवेदन आ गए है। उदयपुर के रसद विभाग ने भी गांवों में लोगों को कहा कि सबसे पहले वे जन आधार कार्ड बनाए ताकि उनको बाद में असुविधा नहीं हो।
HR Breaking News : सस्ते गेहूं की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए करीब 2 साल बाद राजस्थान में NFSA PORTAL OPEN पोर्टल शुरू कर दिया गया है।
रसद विभाग ने इसके प्रचार प्रसार पर भी काम शुरू किया हैँ सबसे खास बात यह है कि पोर्टल खुलते ही गरीबों ने गेंहू के लिए धड़ाधड़ आवेदन किए है। एक दिन पहले पूरे प्रदेश में करीब 80 हजार से ज्यादा आवेदन आ गए है। उदयपुर के रसद विभाग ने भी गांवों में लोगों को कहा कि सबसे पहले वे जन आधार कार्ड बनाए ताकि उनको बाद में असुविधा नहीं हो।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन की सेवा ई-मित्र पोर्टल पर प्रारम्भ हो चुकी है। उदयपुर की डीएसओ सैकेंड बीजल सुराणा ने बताया कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में गेहूँ मिल सके इसके लिए पात्र आवेदन की आधार सीडिंग आवश्यक है तथा बजट घोषणा 2021-22 की क्रियान्विति के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के माध्यम से होने की अनिवार्यता होने से जनआधार सीडिंग आवश्यक होगी। सेवा के आवेदन की निर्धारित राशि 50 रुपए है।
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आप ऐसे कर सकते आवेदन
प्रदेश में लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित श्रेणी में ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जिस शहरी या ग्रामीण समावेशन श्रेणी में पात्रता रखते हैं, उसका दस्तावेज आवश्यक है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा में निष्कासन सूची में नहीं आने का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदन पत्रों की जांच संबंधित अपीलीय उपखण्ड अधिकारी व जिला रसद अधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश पर डिजिटाईज्ड हस्ताक्षर से आवेदक का नाम खाद्य सूची में स्वतः ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा।
आवेदक पात्रता समावेशन श्रेणी का रखें ध्यान
एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 32 समावेशन श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों का प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित है। कुछ प्रमुख पात्रता श्रेणियों में अन्त्योदय परिवार, बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार, सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेण्डर्स, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, एड्स व सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त, ट्रांसजेण्डर सहित 32 श्रेणियां हैं।
ये लोग योजना के पात्र नहीं, नाम हटाए जाएंगे
सितंबर 2018 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में 7 और ग्रामीण क्षेत्र में 6 श्रेणियों को निष्कासन की श्रेणी में रखा गया है। इन श्रेणियों के परिवार एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। शहरी क्षेत्र में परिवार का एक सदस्य आयकरदाता, एक लाख रूपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता परिवार, चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन के लिए 1 वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), 1 हजार वर्ग फीट से अधिक का निर्मित पक्का मकान, 1 लाख रूपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार पात्र नहीं है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इन श्रेणियों के अतिरिक्त परिवार की कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक, 2 हजार वर्ग फीट से अधिक का निर्मित पक्का मकान वाले परिवारों को निष्कासन श्रेणी में रखा गया है।
