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नाबालिगों को तम्बाकू बेचा तो वेंडरों के खिलाफ होगी कार्रवाई: डॉ. समीर

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समाज में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में उप सिविल सर्जन डॉ अनामिका बिश्नोई की अध्यक्षता में जेनरेशन सेव्यर एसोसिएशन, मोहाली के सहयोग से तम्बाकू व अन्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों की कार्यशाला आयोजित की गई।
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नाबालिगों को तम्बाकू बेचा तो वेंडरों के खिलाफ होगी कार्रवाई: डॉ. समीर

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समाज में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में उप सिविल सर्जन डॉ अनामिका बिश्नोई की अध्यक्षता में जेनरेशन सेव्यर एसोसिएशन, मोहाली के सहयोग से तम्बाकू व अन्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉ समीर कंबोज ने तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और शैक्षणिक संस्थानों तथा इसके 100 गज के दायरें में  तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।

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तम्बाकू व अन्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों को बताया गया कि नाबालिग को किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद ना बेचा जाए। इसके अतिरिक्त दुकानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाए। जनरेशन सेव्यर एसोसिएशन, मोहाली से मनप्रीत सिंह ने कोत्पा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दी और बताया कि तम्बाकू उत्पाद की  पैकिंग के दोनो मुख्य भागों पर कम से कम 65 प्रतिशत हिस्से में नियमानुसार चेतावनी दर्शायी जानी चाहिए। इसके अलावा खुली सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से बने अन्य उत्पाद बेचने पर भी पाबंदी है। चेतावनी के बिना किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वाले पर सजा का भी प्रावधान है। यदि कोई दुकानदार खुली सिगरेट बेचता है तो  उस पर भी जुर्माना व क़ैद का प्रावधान है। कार्यक्रम के अंत में तम्बाकू वेंडरों को धूम्रपान निषेध संबधी चेतावनी पोस्टर भी उपलब्ध करवाए गए। सिविल सर्जन ड़ा. रतना भारती द्वारा भी  आमजन से आह्वान किया गया कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बिलकुल ना करे व इस मुहिम को सफल बनाने में सहयोग करें।