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सेल्समैन को गोली मारकर नकदी लूटने के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, 35-35 हजार का जुर्माना

HR BREAKING NEWS. अदालत ने गांव न्योलीकलां के पास किसान सेवा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारकर नकदी लूटने के मामले में दोषी करार रावतखेड़ा वासी अनिल उर्फ छत्रपाल, रवि उर्फ स्टार और गंगवा वासी चंद्रमोहन उर्फ सीएम को कोर्ट ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35-35 हजार का
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सेल्समैन को गोली मारकर नकदी लूटने के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, 35-35 हजार का जुर्माना

HR BREAKING NEWS. अदालत ने गांव न्योलीकलां के पास किसान सेवा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारकर नकदी लूटने के मामले में दोषी करार रावतखेड़ा वासी अनिल उर्फ छत्रपाल, रवि उर्फ स्टार और गंगवा वासी चंद्रमोहन उर्फ सीएम को कोर्ट ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है जो नहीं चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बता दें कि एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने लूट के इस केस पर सुनवाई करते हुए तीनों को 9 अगस्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए 11 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। किसान सेवा पेट्रोल पंप संचालक गांव न्योलीकलां निवासी रमेश ने 28 दिसंबर 2017 पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसका गांव में ही सड़क किनारे पेट्रोल पंप है। वारदात की रात पंप पर वह और सेल्समैन खानपुर वासी कुलदीप और डाटा वासी नरेश मौजूद थे। वे कमरे के अंदर खाना खा रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन नकाबपोश युवक पंप पर आए। उनकी बाइक की नंबर प्लेट पर कागज चिपका हुआ था। हमने सोचा वे बाइक में पेट्रोल डलवाने आए हैं।

नकाबपोशों ने पिस्तौल तानकर सेल्समैन से 2500 रुपये लूट लिए। इसके बाद उन्होंने कहा और कैश कहां है। दूसरा युवक उनकी तरफ आया और कैश निकालने के लिए कहने लगा। कैश नहीं मिलने पर आरोपी युवक ने नरेश के कंधे पर गोली मार दी। एक आरोपी बाइक स्टार्ट कर खड़ा था और उनका तीसरा साथी हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुआ था। तीनों गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात पर केस दर्ज कर छानबीन शुरु की थी। छानबीन के आधार पर पुलिस ने रावतखेड़ा वासी अनिल उर्फ छत्रपाल, रवि उर्फ स्टार और गंगवा वासी चंद्रमोहन उर्फ सीएम को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए बुधवार को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।